आप "अमृत" नहीं बेच रहे हैं!: सुप्रीम कोर्ट ने तम्बाकू खाने पर प्रतिबंध को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का समर्थन करने वाले पक्षों से कहा

Shahadat

14 April 2023 4:23 AM GMT

  • आप अमृत नहीं बेच रहे हैं!: सुप्रीम कोर्ट ने तम्बाकू खाने पर प्रतिबंध को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का समर्थन करने वाले पक्षों से कहा

    "आप बिल्कुल "अमृत" नहीं बेच रहे हैं!" भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा गुटका, पान मसाला, चबाने वाले तंबाकू और इस तरह के प्रतिबंध रद्द कर दिया गया।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उत्तरदाताओं की ओर इशारा करते हुए की, जो हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में पेश हुए।

    खंडपीठ ने संकेत दिया कि प्रतिवादी जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं को बेच रहे हैं। उत्तरदाताओं के वकील द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के खिलाफ तर्क दिए जाने के बाद यह टिप्पणी की गई।

    मद्रास हाईकोर्ट ने जनवरी में खाद्य सुरक्षा के राज्य आयुक्त द्वारा गुटका, पान मसाला, सुगंधित या सुगंधित खाद्य उत्पादों या तंबाकू या निकोटीन युक्त चबाने योग्य खाद्य उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया।

    यह नोट किया गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) अधिनियम, 2003 [COTPA] दोनों में तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान नहीं है।

    राज्य सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत अस्थायी प्रावधान का उपयोग करते हुए तंबाकू और गुटखा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया। बाद में विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रतिबंध को हर साल बढ़ाया गया।

    सुनवाई के दौरान, प्रतिवादियों के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि तंबाकू उत्पादों पर स्थायी प्रतिबंध मौजूदा कानूनी ढांचे से परे है।

    उन्होंने कहा,

    "क्या स्थायी निषेध हो सकता है? (स्वास्थ्य) आपातकाल के दौरान प्रतिबंध हो सकता है लेकिन पूर्ण प्रतिबंध नहीं।”

    अन्य प्रतिवादी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अंतिम राज्य अधिसूचना वर्षों पहले समाप्त हो गई। वैद्यनाथन ने आगे तर्क दिया कि 2006 अधिनियम के तहत साल-दर-साल अधिसूचना जारी करने की अनुमति नहीं है।

    तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि साल दर साल तर्क मान्य नहीं है।

    उन्होंने पूछा,

    "अगर यह जनता के लिए हानिकारक है तो क्या साल-दर-साल तर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या कैंसर इस पर निर्भर हो सकता है? वह किस प्रकार का तर्क है?...यह स्वास्थ्य के बारे में है। क्या यह केंद्र को नियंत्रित करने के लिए साल-दर-साल हो सकता है?”

    इस पर खंडपीठ ने पूछा कि तंबाकू पर स्थायी रूप से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया।

    सिब्बल ने कहा कि यह केंद्र को तय करना है।

    जस्टिस नागरत्ना ने पूछा,

    "जो आप सीधे नहीं कर सकते, क्या आप इसे अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं?"

    सिब्बल ने कहा,

    हाईकोर्ट ने माना है कि यह खाद्य उत्पाद है, इसलिए सरकार एफएसए के तहत विनियमित कर सकती है।

    वैद्यनाथन ने कहा कि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 'गुटका' भोजन का आर्टिकल है, लेकिन तंबाकू नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "हमने फूड आर्टिकल में तम्बाकू को शामिल करने को चुनौती नहीं दी है।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि वे तंबाकू चबाने पर प्रतिबंध को चुनौती दे रहे हैं, गुटका को नहीं।

    सिब्बल ने खंडपीठ से आदेश पारित करने का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया हो कि राज्य पान मसाला और तंबाकू बेचने वाले लोगों पर अलग से मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद लॉर्डशिप कह सकते हैं, हम पान मसाला और तम्बाकू को अलग-अलग बेचने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र हैं ... मुझे नहीं पता कि कब वह [उपभोक्ता] इसे मिला रहा है, क्योंकि वह इसे अलग से खरीदता है।"

    एफएसए की धारा 30(2)(ए) का हवाला देते हुए वैद्यनाथन ने तर्क दिया कि यह आपातकालीन स्थिति का ख्याल रखता है।

    पीठ ने पूछा,

    ''आपको आपात स्थिति कहां से आई? यदि इसे बार-बार उपयोग किया जाता है ... क़ानून कहता है कि आप एक ही चीज़ के लिए साल-दर-साल अधिसूचना जारी नहीं करेंगे। जिस स्थिति पर विचार किया जा रहा है वह यह है कि एक स्वास्थ्य समस्या है जो उनके (सरकार) अनुसार स्थायी है।”

    सिब्बल ने कहा कि यह 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, राज्य में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया।

    सिब्बल ने कहा,

    “हम नहीं चाहते कि (हाईकोर्ट) का फैसला रुकावट पैदा करे। माई लॉर्ड बस इतना ही कह सकता हूं।"

    हालांकि, खंडपीठ ने कोई आदेश पारित नहीं किया और 18 अप्रैल के लिए मामला दर्ज किया।

    केस टाइटल: तमिलनाडु राज्य बनाम जयविलास टोबैको ट्रेडर्स एलएलपी | एसएलपी [सी] 5140/2023

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