जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट याचिका पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

10 Sept 2021 8:10 PM IST

  • जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट याचिका पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर केवल निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों में ही हाईकोर्ट द्वारा विचार किया जा सकता है।

    ये परिस्थितियां इस प्रकार हैं-

    (i) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो;

    ( ii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो

    (iii) अधिकार क्षेत्र की अधिकता; या

    (iv) क़ानून या प्रत्यायोजित कानून के अधिकार को चुनौती।

    इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए राज्य कर सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner of State Tax ) द्वारा कर (Tax) और पेनल्टी के स्वरूप की गई 4,16,447 रुपये की राशि एकत्र करने की कार्रवाई को रद्द कर दिया। यह कार्रवाई केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (सीजीएसटी) और राज्य माल और सेवा कर अधिनियम (एसजीएसटी) के तहत की गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राजस्व ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपाय के होते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में गलती की है।

    उक्त सबमिशन से सहमत होते हुए बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के पास सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत एक वैधानिक उपाय था, लेकिन उपाय का लाभ उठाने के बजाय, उसने अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की।

    "एक वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर सुनवाई के लिए एक पूर्ण बाधा नहीं है, लेकिन एक रिट याचिका पर असाधारण परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है।

    ये परिस्तिथियां हैं,

    (i) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो;

    ( ii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो

    (iii) अधिकार क्षेत्र की अधिकता; या

    (iv) क़ानून या प्रत्यायोजित कानून के अधिकार को चुनौती।

    अदालत ने कहा कि उपरोक्त में से कोई भी अपवाद वर्तमान मामले में स्थापित नहीं किया गया।

    अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए कहा,

    "वास्तव में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि व्यक्ति को नोटिस दिया गया था। इस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय के लिए एक रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं था। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तथ्यों का आकलन किया जाना होगा। "

    केस: असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स बनाम कमर्शियल स्टील लिमिटेड; सीए 5121/2021

    कोरम: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और हेमा कोहली

    प्रशस्ति पत्र: एलएल 2021 एससी 438

    वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता प्रशांत त्यागी, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता शेख मोहम्मद हनीफ

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story