MSMED Act के तहत फेसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित अवार्ड के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

17 Nov 2023 10:41 AM IST

  • MSMED Act के तहत फेसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित अवार्ड के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के तहत फेसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित अवार्ड के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एक्ट के तहत अवार्ड के खिलाफ सही उपाय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (A&C Act) की धारा 34 के तहत प्रदान किया गया और उक्त उपाय को अपनाने के बजाय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना अस्वीकार्य होगा।

    वर्तमान मामला सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल के अवार्ड को चुनौती से संबंधित है, जिसमें MSMED Act के प्रावधानों द्वारा शासित कंपनी शामिल है। फेसिलिटेशन काउंसिल द्वारा पारित अवार्ड को तेलंगाना हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि दावा सीमा से वर्जित था। हालांकि, इस आदेश को हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने उलट दिया। डिवीजन बेंच ने माना कि फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने के बजाय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत उपाय करना चाहिए था।

    हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि MSMED Act की धारा 19 के अनुसार, फेसिलिटेशन काउंसिल के अवार्ड रद्द करने के आवेदन पर किसी भी अदालत द्वारा तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि अपीलकर्ता ने पुरस्कार के संदर्भ में पचहत्तर प्रतिशत राशि जमा नहीं की हो। इसके अलावा, MSMED Act की धारा 18(4) के अनुसार, जहां फेसिलिटेशन काउंसिल किसी विवाद पर आर्बिट्रेशन करने के लिए आगे बढ़ती है, एक्ट, 1996 के प्रावधान विवाद पर लागू होने है। इस प्रकार, एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत प्रदान किया गया उपाय वर्तमान मामले में फेसिलिटेशन काउंसिल के पुरस्कार को नियंत्रित करेगा।

    एक्ट की धारा 19 के तहत अवार्ड के संदर्भ में 75% राशि जमा करने की शर्त लगाने के औचित्य को समझाते हुए न्यायालय ने कहा कि इसे उन उद्यमों के लिए सुरक्षा के उपाय के रूप में पेश किया गया, जिनके लिए संसद द्वारा MSMED Act के तहत विशेष प्रावधान किया गया है। चूंकि अपीलकर्ता एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत डिक्रीटल राशि का 75% जमा नहीं करके अपने उपाय को आगे बढ़ाने में विफल रहा, अदालत ने कहा कि याचिका को कायम नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि 75% जमा करने के क़ानून के तहत दायित्व को संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अधिकार क्षेत्र का सहारा लेकर समाप्त करने की मांग की गई अस्वीकार्य है।

    कोर्ट ने कहा,

    "एक्ट की धारा 19 के तहत पूर्व-जमा की आवश्यकता के अनुपालन से बचने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका पर विचार करना विशेष अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा, जिस पर संसद द्वारा कानून बनाया गया है। उपरोक्त कारणों से हम यह मानते हुए डिवीजन बेंच के फैसले की पुष्टि करते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित है कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    केस टाइटल: मेसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड और अन्य बनाम सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद, मेडचल - मल्काजगिरी और अन्य

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