ब्राज़ील की उड़ान के दौरान विमान इंटरनेट का उपयोग करते हुए जजमेंट ड्राफ्ट पर काम किया: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
Shahadat
17 May 2024 5:03 PM IST
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के मुद्दे पर फैसला सुनाने से पहले याद किया कि कैसे उक्त फैसले पर काम किया गया, जब वह 'जे20' बैठक में भाग लेने के लिए रियो डी जनेरियो की उड़ान में थे।
सीजेआई ने इसे इस बात पर प्रकाश डालने के लिए साझा किया कि कैसे न्यायाधीश समय पर निर्णय पूरा करने में टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं।
सीजेआई ने उल्लेख किया कि अपनी उड़ान यात्रा के दौरान, उन्होंने जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ फैसले पर सहयोग करने के लिए फ्लाइट इंटरनेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि फैसला लिखने वाले जस्टिस जेबी पारदीवाला ने उड़ान के दौरान उनके साथ मसौदा साझा किया। उसके बाद फ्लाइट इंटरनेट का उपयोग करके, सीजेआई फैसले को अंतिम रूप देने के लिए जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा से वर्चुअली जुड़े।
सीजेआई ने कहा कि ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि फैसला बिना किसी देरी के सुनाया जाए।
जस्टिस पारदीवाला ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि यह फैसला उनके दिल के बहुत करीब रहेगा, क्योंकि मसौदा भारत से ब्राजील तक पहुंचा था।
सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि एयरलाइन के इंटरनेट की प्रभावशीलता को उजागर करने के लिए संबंधित एयरलाइनों द्वारा फैसले का हवाला दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता-सह-वरिष्ठता सिद्धांत के आधार पर जिला न्यायाधीशों के 65% पदोन्नति कोटे में सीनियर सिविल न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए 2023 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों को बरकरार रखा।
केस टाइटल: रविकुमार धनसुखलाल महेता और अन्य बनाम गुजरात हाईकोर्ट और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 432/2023