महिलाओं को यह समझना होगा कि लाभकारी कानून उनके पतियों को धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने का साधन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

20 Dec 2024 8:57 AM IST

  • महिलाओं को यह समझना होगा कि लाभकारी कानून उनके पतियों को धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने का साधन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    एक बार फिर असंतुष्ट पत्नियों द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों के दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को उन कानूनों का दुरुपयोग न करने के लिए आगाह किया, जो उनकी सुरक्षा के लिए हैं।

    कोर्ट ने कहा कि अक्सर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 376, 377 और 506 जैसे प्रावधानों को वैवाहिक मामलों में पत्नी की मांगों को मानने के लिए पति पर दबाव डालने के लिए "संयुक्त पैकेज" के रूप में लागू किया जाता है।

    विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर विवाह को भंग करते समय जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने कहा:

    "आपराधिक कानून में प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ महिलाएं उनका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्यों के लिए करती हैं, जिनके लिए वे कभी नहीं होतीं। हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों से संबंधित अधिकांश शिकायतों में संयुक्त पैकेज के रूप में आईपीसी की धारा 498ए, 376, 377, 506 का इस्तेमाल एक ऐसी प्रथा है, जिसकी इस न्यायालय ने कई मौकों पर निंदा की है।"

    न्यायालय ने कहा,

    "कुछ मामलों में पत्नी और उसका परिवार उपरोक्त सभी गंभीर अपराधों के साथ एक आपराधिक शिकायत का इस्तेमाल बातचीत के लिए एक मंच के रूप में और पति और उसके परिवार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक तंत्र और उपकरण के रूप में करते हैं, जो ज्यादातर मौद्रिक प्रकृति की होती हैं।"

    कभी-कभी यह गुस्से में किया जाता है, जबकि कभी-कभी, यह एक "नियोजित रणनीति" होती है।

    न्यायालय ने कहा कि अन्य पक्षों और हितधारकों की संलिप्तता स्थिति को और खराब कर देती है, क्योंकि वे अक्सर "महिलाओं के लिए ऐसी चालाक रणनीतियां तैयार कर सकते हैं, जिससे वे अपने गुप्त उद्देश्यों के लिए ऐसी हथकंडे अपनाएं।" कुछ मामलों में पुलिस कर्मी पति और उसके रिश्तेदारों, जिनमें वृद्ध माता-पिता और बिस्तर पर पड़े दादा-दादी शामिल हैं, को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हैं। कई बार, ट्रायल कोर्ट जमानत देने से इनकार कर देते हैं।

    कुल मिलाकर प्रभाव यह होता है कि छोटे-मोटे विवाद "अहंकार और प्रतिष्ठा की बदसूरत लड़ाई" और "सार्वजनिक रूप से गंदी बातें करने" में बदल जाते हैं, जिससे अंततः संबंध इस हद तक खराब हो जाते हैं कि सुलह या सहवास की कोई संभावना नहीं रह जाती।

    न्यायालय ने सलाह दी,

    "महिलाओं को इस तथ्य के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है कि उनके हाथों में कानून के ये सख्त प्रावधान उनके कल्याण के लिए लाभकारी कानून हैं, न कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने का साधन।"

    पिछले सप्ताह, इसी पीठ ने दारा लक्ष्मी नारायण बनाम तेलंगाना राज्य मामले में धारा 498ए आईपीसी के दुरुपयोग के बारे में इसी तरह की चिंता जताई, जिसमें कहा गया था,

    "कभी-कभी पत्नी की अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए का सहारा लिया जाता है। नतीजतन, इस न्यायालय ने बार-बार पति और उसके परिवार के खिलाफ स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला न होने पर मुकदमा चलाने के खिलाफ चेतावनी दी है।"

    हिंदू विवाह एक संस्कार

    जस्टिस नागरत्ना ने फैसले में कहा कि कई मामलों में पति-पत्नी यह भूल जाते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इसे पवित्र संस्था माना जाता है। डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल मामले में की गई टिप्पणियों को दोहराया गया कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्था है। इसे "गाना-नाचना" और "खाना-पीना" के लिए महज सामाजिक आयोजन के रूप में महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

    केस टाइटल: रिंकू बहेटी बनाम संदेश शारदा

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