महिला ने पारिवारिक इच्छाओं के विरुद्ध विवाह के बारे में अलग बयान दियाः सुप्रीम कोर्ट ने शादी रद्द की
LiveLaw News Network
24 Jan 2022 2:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला के मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी शादी को रद्द कर दिया। उक्त महिला ने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ एक पुरुष से शादी की थी।
महिला के परिवार वालों ने पति के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। अपहरण के अपराध में पति के परिवार के कुछ सदस्यों को भी एफआईआर में आरोपी बनाया गया था।
वह व्यक्ति और अन्य आरोपी (उसके परिवार के कुछ सदस्य) ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने इस मामले को खारिज करने की मांग की कि पीड़िता ने स्वेच्छा से आरोपी के साथ शादी की थी (सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलार्थी नंबर एक)। हालांकि, हाईकोर्ट ने लड़की के आरोप को ध्यान में रखते हुए शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया कि आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद उस शख्स और उसके परिवार के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का हवाला देते हुए कहा कि शादी आरोपी और महिला के बीच स्वेच्छा से हुई थी।
पीठ ने कहा,
"ऐसा प्रतीत होता है कि चीजें काम नहीं कर रही हैं।"
अदालत ने यह भी नोट किया कि महिला अपीलकर्ता नंबर एक के साथ चली गई थी। उससे खुद शादी की, लेकिन बाद में दोनों पक्षों यानी पारिवारिक कारणों और अपीलकर्ता नंबर एक के कथित विवाह पूर्व प्रेम संबंधों पर दूसरे विचार थे।
अदालत ने कहा,
"हमारे सामने केवल यह कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता के कुछ विवाह पूर्व प्रेम संबंध थे। यह शायद ही भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत अपराध हो।"
इस प्रकार, आरोपी और पीड़िता दोनों को पीठ के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया।
पीठ ने उन दोनों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि महिला पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। वह आगे पढ़ने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की इच्छुक है।
कोर्ट ने कहा कि रिश्ते में पूरी तरह खटास आने की बात इस बात से जाहिर होती है कि पति ने भी क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की है।
पीठ ने कहा,
"हमारा विचार है कि दोनों पक्षों को अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि वे कम उम्र हैं। दोनों पक्ष संबंध जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं, जबकि अपीलकर्ता का दावा है कि शादी हुई थी। प्रतिवादी दूसरी शादी की इच्छा रखता है। जैसा भी हो, इस रिश्ते को समाप्त किया जाना चाहिए।"
अदालत ने तब भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आपसी सहमति से विवाह को भंग कर दिया। अदालत ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बलात्कार और अपहरण की एफआईआर में आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया।