पीसीपीएनडीटी एक्ट में आयु-प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए महिला ने अबॉर्शन राइट निर्णय का हवाला दिया; सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

Shahadat

26 Oct 2022 12:29 PM IST

  • पीसीपीएनडीटी एक्ट में आयु-प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए महिला ने अबॉर्शन राइट निर्णय का हवाला दिया; सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट अबॉर्शन और प्रसव पूर्व निदान टेस्ट करने के लिए 35 वर्ष की आयु प्रतिबंध की वैधता की जांच करेगा।

    अदालत ने 2019 में वकील मीरा कौर पटेल द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 4 (3) (i) में 35 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर प्रतिबंध है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम प्रसव पूर्व लिंग चयन पर रोक लगाता है। कन्या भ्रूण हत्या की बुराई को रोकने के लिए कानून बनाया गया है।

    याचिकाकर्ता ने एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सरकार और दिल्ली के एनसीटी 2022 लाइव लॉ (एससी) 621 में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसने प्रजनन विकल्प बनाने के लिए महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखा- यह तर्क देने के लिए कि यह प्रावधान न्यायिक जांच में खड़ा नहीं होगा।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की पीठ ने उक्त पहलू तक सीमित नोटिस जारी किया।

    प्रसव पूर्व निदान टेस्ट

    "प्रसवपूर्व निदान टेस्ट" का अर्थ अल्ट्रासोनोग्राफी या किसी गर्भवती महिला या कॉन्सेप्टस के एमनियोटिक द्रव, कोरियोनिक विली, रक्त या किसी ऊतक या तरल पदार्थ का कोई टेस्ट या विश्लेषण है। पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 4 में प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के नियमन का प्रावधान है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकों को केवल निम्नलिखित में से किसी भी असामान्यता का पता लगाने के उद्देश्य से किया जा सकता है: (i) गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं; (ii) आनुवंशिक चयापचय रोग; (iii) हीमोग्लोबिनोपैथी; (iv) सेक्स से जुड़े आनुवंशिक रोग; (v) जन्मजात विसंगतियाँ; (vi) कोई अन्य असामान्यताएं या बीमारियां जो केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

    यह आगे प्रावधान करता है कि किसी भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग या संचालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए योग्य व्यक्ति लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट न हो कि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है, अर्थात्: -

    (i) गर्भवती महिला की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक है;

    (ii) गर्भवती महिला के दो या अधिक स्वतःस्फूर्त गर्भपात या भ्रूण की हानि हुई हो;

    (iii) गर्भवती महिला संभावित टेराटोजेनिक एजेंटों जैसे ड्रग्स, विकिरण, संक्रमण या रसायनों के संपर्क में आई हो;

    (iv) गर्भवती महिला या उसके पति या पत्नी का मानसिक मंदता या शारीरिक विकृतियों का पारिवारिक इतिहास है, जैसे कि स्पास्टिकिटी या कोई अन्य आनुवंशिक रोग;

    (v) केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य शर्त।

    गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सरकार में दिल्ली के एनसीटी के, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं और अविवाहित महिलाओं को एमटीपी नियमों के नियम 3 बी के दायरे से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है, जिसमें उन महिलाओं की श्रेणियों का उल्लेख है, जो 20-24 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात की मांग कर सकती हैं। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले में कुछ भी पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों को कमजोर करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

    केस: मीरा कौर पटेल बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी (सी) 1327/2019

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