सिर्फ बयानों में अंसगति होने पर गवाह पर आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
4 Aug 2021 12:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गवाह पर आईपीसी की धारा 193 के तहत इसलिए झूठी गवाही के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसने अदालत के समक्ष असंगत बयान दिया था।
सीजेआई एनवी रमाना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर जानबूझकर झूठ नहीं बोला गया है तो झूठी गवाही के लिए अभियोजन का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
अदालत ने कहा,
केवल असंगत बयानों का संदर्भ ही कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि एक निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया जाता है कि वे असंगत हैं; एक दूसरे का विरोध कर रहा है ताकि उनमें से एक को जानबूझकर झूठा बनाया जा सके।
पीठ, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और और जस्टिस हृषिकेश रॉय भी शामिल हैं, ने जोड़ा,
"यहां तक कि ऐसे मामले में जहां अदालत जानबूझकर झूठे सबूत के पहलू पर निष्कर्ष पर आती है, फिर भी न्यायालय को एक राय बनानी है कि क्या न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए समग्र तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ इस तरह के अभियोजन के संभावित परिणामों के लिए झूठे सबूत के अपराधों की जांच शुरू करना उचित है। न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि न्याय के हित में इस तरह की जांच आवश्यक है और मामले के तथ्यों में उपयुक्त है।"
इस मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका में जांच के दौरान अदालत के समक्ष झूठे सबूत दिए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया।
इस आदेश के खिलाफ दायर अपील में, पीठ ने अधिकारी द्वारा दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि कोई जानबूझकर झूठ नहीं बोला गया, इसमें कोई विसंगति तो नहीं है।
इसके अलावा, विद्वान न्यायाधीश ने भी अपीलकर्ता को झूठी गवाही देने के आरोप पर नोटिस पर नहीं रखा था और उसे एक अवसर प्रदान नहीं किया था और न ही विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जानबूझकर या सोच समझ कर झूठा बयान दियाहै और इसलिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
बेंच ने उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द करते हुए अवलोकन किया,
"कानून की स्थिति जो अच्छी तरह से स्थापित है, यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां अदालत जानबूझकर झूठे सबूत के पहलू पर निष्कर्ष पर आती है, फिर भी न्यायालय को एक राय बनानी है कि क्या न्याय के हित में झूठे साक्ष्य के अपराधों की जांच, समग्र तथ्यात्मक मैट्रिक्स के साथ-साथ ऐसे अभियोजन के संभावित परिणामों के संबंध में एक पहल करना उचित है या नहीं। न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि न्याय के हित में ऐसी जांच आवश्यक है और मामले के तथ्यों में उपयुक्त है। जहां तक चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता के संबंध में उस पृष्ठभूमि में, चुनाव न्यायाधिकरण के विद्वान न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी, जो लोकतंत्र का दिल और आत्मा है और उस स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है, हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए, केवल उस स्थिति के कारण तत्काल मामले में रिटर्निंग अधिकारी को अभियोजन के लिए उजागर करने की आवश्यकता नहीं है।"
मामला: एन एस नंदीशा रेड्डी बनाम कविता महेश ; सीए 4821/ 2012
पीठ : सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय
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