" COVID-19 के दौरान यह मुसीबतों से भरा होगा" : सुप्रीम कोर्ट में जगन्नाथ रथ यात्रा रोकने की याचिका

LiveLaw News Network

15 Jun 2020 5:09 PM GMT

  •  COVID-19 के दौरान यह मुसीबतों से भरा होगा : सुप्रीम कोर्ट में जगन्नाथ रथ यात्रा रोकने की याचिका

    ओडिशा विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो महामारी के आसन्न खतरे के आधार पर राज्य में वार्षिक भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोके, जो 23 जून, 2020 को होने वाली है।

    वकील रंजीता रोहतगी के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, धार्मिक मण्डली हर साल 10 लाख से अधिक लोगों को आकर्षित करती है, और यदि महोत्सव को निर्धारित तिथि पर होने की अनुमति दी जाती है, तो यह कोरोनावायरस के प्रसार को बढ़ा सकता है; जो हजारों लोगों के जीवन को खतरे में डाल देगा।

    आगे कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई, 2020 को जारी किए गए दिशानिर्देशों में सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यों और अन्य बड़ी सभाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया है।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि

    "ऐसी प्रकृति की एक धार्मिक मण्डली, जिसे विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा अपने दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2020 और 07.06.2020 को प्रतिबंधित किया गया है और गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिशानिर्देश दिनांक 30.05.2020 को रद्द कर दिया है, यदि अनुमति होगी तो उसके बाद वायरस के प्रसार को नियंत्रित करना अधिकारियों के लिए बहुत मुश्किल होगा।"

    इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने रथ यात्रा उत्सव को स्थगित करने की मांग की है, जो 23 जून को शुरू होने वाली है और जो आगे 10-12 दिनों की अवधि के लिए जारी रहेगी।

    गौरतलब है कि पिछले सप्ताह, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस मामले में "सुरेन्द्र पाणिग्रही बनाम ओड़िसा राज्य व अन्य " नामक एक मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

    यह तब हुआ जब राज्य के महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि रथ यात्रा को अनुमति देने या न देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से कुछ दिन पहले की स्थिति के आधार पर लिया जाएगा।

    इसे प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने अवलोकन किया,

    "राज्य सरकार राज्य में कोरोनावायरस के प्रसार के बारे में बिगड़ती स्थिति के बारे में पूरी तरह से संज्ञान में है। यह लगातार ऐसी स्थिति की निगरानी कर रही है और COVID-19 के वस्तुगत मूल्यांकन के आधार पर, एक उचित समय पर, निर्धारित तिथि से पहले यानी 23.6.2020 से कुछ दिन पहले, राज्य की सुरक्षा, बचाव और कल्याण को ध्यान में रखते हुए रथ यात्रा के जारी रहने या अन्यथा के संबंध में निर्णय लेगी। "

    अदालत ने यह भी कहा था कि 30 मई, 2020 को केंद्रीय दिशानिर्देशों के तहत, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस तरह की सभाओं की अनुमति दे या नहीं, यह प्रचलित स्थिति पर निर्भर करता है।

    उच्च न्यायालय ने हालांकि आगाह किया था कि अगर राज्य सरकार अंततः महोत्सव की अनुमति देने का निर्णय लेती है, तो वह लॉकडाउन के उपायों के पालन के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी।

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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