सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईसीआई से पूछा- उत्तर-पूर्वी राज्यों में परिसीमन क्यों नहीं हुआ?

Shahadat

27 Nov 2022 4:55 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईसीआई से पूछा- उत्तर-पूर्वी राज्यों में परिसीमन क्यों नहीं हुआ?

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चार पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड) में पीपुल्स एक्ट, 1950 के प्रतिनिधित्व के अनुसार परिसीमन अभ्यास से संबंधित मामला "संवेदनशील" प्रकृति का है।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ को सुनवाई के दौरान, एडवोकेट जी गंगमेई ने बताया कि इस मामले में अत्यावश्यकता इस तथ्य के कारण है कि चार राज्यों में चुनाव आ रहे हैं।

    उन्होंने कहा,

    "मणिपुर में चुनाव खत्म हो गए है। नागालैंड में होने वाले हैं। हमें कार्यान्वयन के लिए वर्षों इंतजार करना होगा।"

    पीठ ने तब ईसीआई के वकील से पूछा कि परिसीमन प्रक्रिया के लिए अधिसूचना से उत्तर पूर्वी राज्यों को क्यों हटाया गया।

    ईसीआई की ओर से पेश वकील ने कहा,

    "वहां कई जनजातियां हैं, इसलिए यह संवेदनशील इलाका है।"

    खंडपीठ ने पूछा,

    "इसका क्या मतलब है? हर पांच साल में चुनाव होते हैं। क्या आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं?"

    वकील ने इस पर कहा,

    "नहीं, हम राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चलते हैं। हम केवल प्रक्रिया को पूरा करते हैं।"

    संबंधित मामले में नागालैंड राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया,

    "उन्होंने फिर से AFSPA (सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958) लगाया और नागालैंड को अशांत घोषित कर दिया। वे यह कहते हुए चुनाव कराते हैं कि सुधार हुआ है। अभी कुछ भी सार्थक नहीं हो सका है।"

    याचिकाएं सुनकर पीठ ने पूछा,

    "लेकिन कब तक? अब 70 साल हो गए हैं। आप कब तक पूर्वोत्तर में यह कह सकते हैं ..."

    मामले की अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाबी और प्रत्युत्तर बयान दर्ज करने की स्वतंत्रता भी दी।

    इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया कि चुनिंदा रूप से परिसीमन से इनकार करके संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, क्योंकि जबकि भारत के बाकी हिस्सों में एक ही अभ्यास किया जा रहा है।

    याचिका में आगे कहा गया,

    "परिसीमन अधिनियम, 2002 में संशोधन हुए दो दशक हो चुके हैं और चार उत्तर-पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में कोई परिसीमन अभ्यास नहीं किया गया और न ही जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8ए के तहत कानून-व्यवस्था की समस्या का नाम कुछ हुआ है।

    हालांकि, याचिका में कहा गया कि 2002 के बाद से इन चार पूर्वोत्तर राज्यों में कानून-व्यवस्था की समस्या के बिना विभिन्न संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "सभी निष्पक्षता में ये चार उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड शेष भारत के साथ समान व्यवहार के पात्र हैं और परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत आयोग का गठन करके जल्द से जल्द परिसीमन अभ्यास किया जाना चाहिए या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8ए के तहत चुनाव आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि परिसीमन नहीं करने के लिए कोई न्यायोचित कारण मौजूद नहीं है।"

    केस टाइटल: उत्तर पूर्व भारत बनाम भारत संघ में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्य के लिए परिसीमन मांग समिति| डायरी नंबर 12880/2022

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