आप केवल मदरसों से ही क्यों चिंतित हैं? क्या आपने अन्य धर्मों के संस्थानों के साथ समान व्यवहार किया? सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR से पूछा

Shahadat

23 Oct 2024 9:12 AM IST

  • आप केवल मदरसों से ही क्यों चिंतित हैं? क्या आपने अन्य धर्मों के संस्थानों के साथ समान व्यवहार किया? सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR से पूछा

    मदरसा शिक्षा प्रणाली के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा अपनाए गए रुख के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को उससे पूछा कि क्या उसने अन्य धर्मों के समान संस्थानों के खिलाफ भी यही रुख अपनाया है।

    इस ओर इशारा करते हुए कि ऐसे ही संस्थान हैं, जहां अन्य धर्मों के बच्चे धार्मिक अध्ययन और पुरोहिती प्रशिक्षण के लिए शामिल होते हैं, कोर्ट ने पूछा कि NCPCR "केवल मदरसों से ही क्यों चिंतित है" और यह जानना चाहा कि क्या वह सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार करने में "समान" है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों की श्रृंखला की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया था।

    वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करते हुए NCPCR ने मदरसा प्रणाली पर विभिन्न आपत्तियां उठाते हुए रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि मानक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।

    कोर्ट ने पूछा,

    क्या NCPCR ने मदरसा पाठ्यक्रम का गहराई से अध्ययन किया है?

    सुनवाई के दौरान, जस्टिस पारदीवाला ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि क्या NCPCR ने मदरसा पाठ्यक्रम का कोई गहन अध्ययन किया।

    उन्होंने कहा,

    "क्या NCPCR ने पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन किया? क्या उस पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा के बारे में बात की गई? धार्मिक शिक्षा क्या है? आपने क्या समझा है? ऐसा लगता है कि आप सभी 'धार्मिक निर्देश' शब्द से मंत्रमुग्ध हैं। इसीलिए आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं - इस तर्क का पूरा आधार- सही आधार पर नहीं है।"

    उन्होंने कहा कि NCPCR ने अनुच्छेद 28 के तहत प्रदान की गई 'धार्मिक शिक्षा' की अवधारणा और धार्मिक शिक्षा और इसके शिक्षण के माध्यम के बीच के अंतर की देखरेख की है।

    "कोई निर्देश नहीं हैं। अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा और जिस माध्यम से शिक्षा दी जाती है, उसके बीच एक महीन अंतर है।"

    जस्टिस पारदीवाला ने अरुणा रॉय मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धर्म की शिक्षा पर रोक नहीं है।

    पीठ ने आगे पूछा,

    क्या NCPCR ने सभी धार्मिक संस्थानों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया है?

    सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा,

    "क्या NCPCR ने अन्य समुदायों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया है या नहीं?"

    NCPCR की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट स्वरूपमा चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि आयोग 'धार्मिक निर्देशों' के खिलाफ नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं और धर्मनिरपेक्षता का मतलब किसी को रोकना नहीं है, बल्कि दूसरों के धर्म और संस्कृति का सम्मान करना है- इसलिए यह मेरा विचार है।"

    उन्होंने कहा कि आयोग की आपत्ति धार्मिक निर्देशों पर नहीं बल्कि धार्मिक अध्ययनों को मुख्यधारा की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के विकल्प के रूप में देखे जाने पर है।

    तब सीजेआई ने पूछा कि क्या NCPCR का यह मामला है कि छोटे बच्चों को धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाने चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    "लेकिन NCPCR इस तथ्य से अवगत है कि पूरे भारत में छोटे बच्चों को उनके समुदाय के संस्थानों द्वारा धार्मिक निर्देश दिए जाते हैं। क्या NCPCR ने भी यही रुख अपनाया है कि यह मौलिक संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है?"

    वकील ने जवाब दिया कि NCPCR का स्पष्ट रुख है कि बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, खासकर अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) के तहत।

    "धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।"

    सीजेआई ने पूछा कि क्या अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं-

    "हमें बताएं, क्या NCPCR ने पूरे देश में कोई निर्देश जारी किया कि बच्चों को मठ, पाठशाला में न भेजा जाए... या क्या उसने कोई निर्देश जारी किया कि जो बच्चे इन संस्थानों में जाते हैं, उन्हें विज्ञान, गणित आदि अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए।"

    चतुर्वेदी ने जब बताया कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की याद दिलाते हुए राज्य सरकारों को बार-बार निर्देश भेजे जाते हैं तो सीजेआई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा:

    "तो हम सामान्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं... क्या NCPCR ने समुदायों के बीच कोई निर्देश जारी किया कि आप बच्चों को अपने धार्मिक संस्थानों में तब तक नहीं ले जाएंगे, जब तक कि उन्हें धर्मनिरपेक्ष विषय नहीं पढ़ाए जाते? आप केवल मदरसों को लेकर ही चिंतित क्यों हैं? हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने अन्य संस्थानों के साथ भी ऐसा किया। हम जानना चाहते हैं कि क्या NCPCR ने सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार किया, हमें बताएं कि निर्देश कहां जारी किए गए।"

    चतुर्वेदी ने कहा कि वह इस संबंध में आयोग से निर्देश लेंगी और उन्होंने अतिरिक्त बयान दाखिल करने का वचन दिया।

    वकील ने जब इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 21ए के तहत बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह उनके सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जुड़ा है तो जस्टिस पारदीवाला ने पूछा: "ये बच्चे सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पाएंगे? यही आपकी दलील है?"

    चतुर्वेदी ने उत्तर दिया कि कल्याणकारी राज्य के लिए अनुच्छेद 21ए के तहत अपने दायित्वों को निभाना महत्वपूर्ण है।

    "राज्य अनुच्छेद 21ए के तहत अपने दायित्वों को दरकिनार कर रहा है। इसे (मदरसा शिक्षा) वैकल्पिक शिक्षा के रूप में माना जा रहा है, यही समस्या है, अगर यह इसका पूरक है तो यह कोई समस्या नहीं है।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने कहा कि न्यायालय में NCPCR के बयान में कई आपत्तिजनक अंश थे, जिन्हें उन्होंने "इस्लामोफोबिक" करार दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अंशों को नकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य मुस्लिम बहुल इलाकों में और अधिक सामान्य स्कूल खोलता है तो मदरसे अपने आप बंद हो जाएंगे।

    केस टाइटल: अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डायरी नंबर 14432-2024, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी बनाम भारत संघ एसएलपी (सी) नंबर 7821/2024 और संबंधित मामले।

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