'थोक डोमिसाइल आरक्षण असंवैधानिक': सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार से बीएड सीटों में 75% डोमिसाइल कोटा की समीक्षा करने को कहा

Avanish Pathak

30 April 2023 8:00 AM IST

  • Writ Of Habeas Corpus Will Not Lie When Adoptive Mother Seeks Child

    MP High Court

    सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि डोमिसाइल आरक्षण "थोक आरक्षण" नहीं बनना चाहिए, मध्य प्रदेश राज्य से बीएड की सीटों में 75% डोमिसाइल आरक्षण प्रदान करने के अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम यह स्पष्ट करते हैं कि हालांकि निवासियों के पक्ष में आरक्षण की अनुमति है, फिर भी कुल सीटों के 75% की सीमा तक आरक्षण इसे एक थोक आरक्षण बनाता है, जिसे प्रदीप जैन में असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है।"

    न्यायालय ने यह टिप्पणी एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए की, जिसने बीएड सीटों में 75% डोमिसाइल आरक्षण को चुनौती दी थी। अपीलकर्ता ने बताया कि डोमिसाइल कोटे की अधिकांश सीटें खाली पड़ी हैं और इससे संस्थान चलाने में कठिनाई हो रही है।

    उदाहरण के लिए, 2021-22 शैक्षणिक वर्ष में राज्य कोटे की 75 सीटों में से केवल 4 सीटें भर पाईं, जबकि 25% "बाहरी" सीटें पूरी तरह से भर गईं। 2022-2023 शैक्षणिक वर्ष में 75 डोमिसाइल सीटों में से 73 खाली थीं।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने देखा,

    "हालांकि राज्य अपने निवासियों के लिए सीटें आरक्षित करने के अपने अधिकार में है, लेकिन ऐसा करते समय, उसे जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित 75% सीटों का प्रतिशत बहुत अधिक है, और जैसा कि पिछले दो वर्षों के आंकड़े बताते हैं, यह भी किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है।"

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि शैक्षिक सीटों में डोमिसाइल आरक्षण की अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट ने डॉ प्रदीप जैन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (1984) 3 एससीसी 654 और उसके बाद के मामलों में मंजूरी दी थी।

    हालांकि, ये मामले मेडिकल एजुकेशन से जुड़े थे। चिकित्सा सीटों में डोमिसाइल कोटे को दो मुख्य कारकों के आधार पर बरकरार रखा गया था - चूंकि राज्य चिकित्सा शिक्षा के लिए पैसा खर्च कर रहा था, यह सुनिश्चित करने में राज्य का वैध हित था कि कुछ लाभ उसके अधिवासियों को मिले; राज्य में पिछड़ेपन का दावा, जिसने इसके निवासियों के लिए एक अलग कोटा को उचित ठहराया।

    हालांकि, बीएड सीटों के संबंध में, ये कारक पूरी तरह से लागू नहीं थे, पीठ ने नोट किया।

    "जब हम शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में निवास के आधार पर आरक्षण से निपट रहे हैं, तो हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूलना चाहिए, जैसा कि हम वर्तमान में कर रहे हैं। क्या 'राज्य हित' के न्यायोचित कारक और राज्य के पिछड़ेपन का दावा या कोई भी अन्य कारक जो चिकित्सा शिक्षा में निवास आरक्षण के लिए प्रासंगिक कारक थे, शिक्षा के अन्य क्षेत्रों या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में समान रूप से प्रासंगिक होंगे, यह अभी भी निर्धारित किया जाना है।"

    डोमिसाइल आरक्षण को बरकरार रखते हुए भी प्रदीप जैन के फैसले में कहा गया था कि इस तरह के आरक्षण को "थोक आरक्षण" नहीं माना जाना चाहिए।

    "..यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित सीटों का बड़ा प्रतिशत जो खाली रहता है, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए एक थोक आरक्षण भी प्रदीप जैन मामले में निर्धारित कानून का उल्लंघन होगा।"

    चूंकि 2022-23 का शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है, कोर्ट ने कोटा में हस्तक्षेप करने से परहेज किया, लेकिन राज्य को "इस पूरे पहलू पर ‌फिर से विचार" करने का निर्देश दिया।

    मामला : वीणा वादिनी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 364

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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