क्या बाद में कानून में बदलाव बरी किए जाने को चुनौती देने का आधार हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा
Shahadat
18 Nov 2023 4:35 PM IST
सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या कानून में बाद में बदलाव देरी को माफ करने या बरी करने के फैसले को परेशान करने का आधार हो सकता है।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए हाल ही में (06 नवंबर को) केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में नोटिस जारी किया। उसमें हाईकोर्ट ने एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985) एक्ट के तहत आरोपी व्यक्ति को बरी करने के खिलाफ अपील स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में हुई 1184 दिन की देरी को भी माफ कर दिया।
अनिवार्य रूप से बरी करना मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य में दिए गए निर्णय पर आधारित है। इस प्रकार, हाईकोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि मोहनलाल में स्थापित कानून को मुकेश सिंह बनाम राज्य नारकोटिक शाखा, दिल्ली में खारिज कर दिया गया। तदनुसार, हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय मुख्य रूप से मोहनलाल के निर्णय पर आधारित है, कहा कि अपील को योग्यता के आधार पर सुना जाना चाहिए। ऐसा मानते हुए हाईकोर्ट ने देरी को भी माफ कर दिया।
“चूंकि अपील के तहत निर्णय पूरी तरह से मोहनलाल (सुप्रा) के आदेश पर आधारित है और कानूनी स्थिति बदल गई है, इसलिए अपील को गुण-दोष के आधार पर सुना जाना चाहिए। ऐसा होने पर, देरी माफ़ करने योग्य है।”
उसी से व्यथित होकर अभियुक्त ने वर्तमान अपील दायर की।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता/अभियुक्त के वकील ने विवादित आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि कानून में बाद में बदलाव देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता।
कहा गया,
“वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि कानून में बाद में बदलाव देरी को माफ करने या दोषमुक्ति के फैसले को परेशान करने का आधार नहीं हो सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने दिनांक 23.06.2023 के आक्षेपित आदेश के तहत न केवल 1148 दिनों की भारी देरी को माफ कर दिया, बल्कि अभियोजन की अपील पर योग्यता के आधार पर विचार करने का भी निर्णय लिया।
इन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए छह सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किया।
मुकेश सिंह पर कानून लागू
गौरतलब है कि 2018 में मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यदि जांच उस पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है, जो खुद शिकायतकर्ता है तो मुकदमा ख़राब हो जाता है और अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है।
हालांकि, करीब दो साल बाद 2020 में पांच जजों की संविधान पीठ ने इसे खारिज कर दिया।
जस्टिस एमआर शाह द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि एनडीपीएस एक्ट विशेष रूप से एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधों की जांच के लिए शिकायतकर्ता को जांचकर्ता और पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी बनने से नहीं रोकता है।
संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि
एक्साइज रेंज इंस्पेक्टर, वांडीपेरियार ने आरोपी को गिरफ्तार करके और उसके कब्जे से प्रतिबंधित गांजा जब्त करके वर्तमान मामले का पता लगाया। नतीजतन, उन्होंने संबंधित प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया, जांच की और बाद में अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज की।
इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट ने राय दी,
“यह अच्छी तरह से स्थापित है कि निष्पक्ष जांच, जो कि निष्पक्ष सुनवाई की मूल बुनियाद है, अनिवार्य रूप से यह मानती है कि सूचना देने वाला और जांचकर्ता एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यह स्वयंसिद्ध है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया हुआ दिखना भी चाहिए।''
इसके बाद मोहन लाल में दी गई उक्ति पर भरोसा करते हुए यह कहा गया,
"...चूंकि शिकायतकर्ता और जांचकर्ता एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जांच निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और उचित है और आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है।"
केस टाइटल: हैदर बनाम केरल राज्य, डायरी नंबर- 39255/2023
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