क्या एसआईटी एक 'पुलिस स्टेशन' है और सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र दायर करने में सक्षम है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

Avanish Pathak

12 Sept 2023 1:25 PM IST

  • क्या एसआईटी एक पुलिस स्टेशन है और सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र दायर करने में सक्षम है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र दायर करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

    याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि क्या एसआईटी को कानूनी कार्यवाही शुरू करने की शक्ति वाला पुलिस स्टेशन माना जा सकता है। यह लोकायुक्त के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 2015 में कर्नाटक राज्य (याचिकाकर्ता) द्वारा गठित एक एसआईटी के संदर्भ में था।

    जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के 26 मई, 2023 के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए अपराध के संज्ञान और एसआईटी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने को रद्द कर दिया था। आधार यह है कि एसआईटी कोई पुलिस स्टेशन नहीं है।

    सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने शुरुआत में पीठ को इस मुद्दे से अवगत कराया, जिसके बाद पीठ ने 4 सप्ताह के भीतर वापसी योग्य नोटिस जारी किया। उन्होंने स्थगन की भी मांग की लेकिन पीठ ने कहा, "यह भी आएगा।"

    याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि हाईकोर्ट को जांच अधिकारी के अधिकार और प्रस्तुत आरोप पत्र की वैधता को मान्यता देनी चाहिए थी।

    याचिका में कहा गया है,

    "माननीय हाईकोर्ट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 32, 33 और 36 के आधार पर, राज्य सरकार ने कुछ पुलिस अधिकारियों को एसआईटी, जिसका नेतृत्व एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी के हाथों में है, नियुक्त कर उन्हें सशक्त बनाया है। इसलिए सात जुलाई, 2015 के एक सरकारी आदेश के आधार पर एसआईटी के अधिकारियों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के समान शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था। मामले को ध्यान में रखते हुए, माननीय हाईकोर्ट का यह मानना उचित नहीं था कि एसआईटी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करने और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिकृत नहीं थे।''

    याचिका में सीआरपीसी की धारा 173(2) का भी हवाला दिया गया, जो आरोप पत्र दाखिल करने से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया गया कि सीआरपीसी की धारा 2 (ओ) के तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की परिभाषा में प्रभारी पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी पुलिस अधिकारी शामिल है।

    याचिका में न्यायालय का ध्यान ऐसे ही मामलों की ओर भी आकर्षित किया गया था, जहां न्यायालय ने राज्य में केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) और आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) में पुलिस अधिकारियों की योग्यता के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ रोक लगा दी थी। कर्नाटक राज्य बनाम एमजी गोपाल [अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या 2157- 2158/2021] और कर्नाटक राज्य बनाम मंजूनाथ हेब्बार [अपील के लिए विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या 2321/2022]।

    पृष्ठभूमि

    यह मामला 2015 एक मुद्दे से संबंधित है, जब कर्नाटक राज्य सरकार ने लोकायुक्त के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए श्री कमल पंत (आईपीएस) की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था।

    उन्होंने कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 4 और सीआरपीसी की धारा 32 और 33 के तहत जांच करने और अदालत में रिपोर्ट सौंपने के लिए अधिकार मांगा था। सरकार ने 9 जुलाई, 2015 को ये शक्तियां प्रदान कीं। इसके बाद, एसआईटी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8, और 9 और आईपीसी की धारा 384, 419, 201 और 506 सहपठित धारा 120-बी के तहत प्रतिवादी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

    ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी। हालांकि, प्रतिवादी ने यह तर्क देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया कि एसआईटी सीआरपीसी की धारा 2(एस) के तहत पुलिस स्टेशन के रूप में योग्य नहीं है।

    जस्टिस आर नटराज की एचसी पीठ ने कहा था कि “किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट दर्ज करने की शक्ति सीआरपीसी की धारा 36 के मद्देनजर, उस पुलिस स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी को छोड़कर किया और को नहीं सौंपी जा सकती है। कोई अन्य इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।” बिहार राज्य बनाम लालू सिंह (2014)

    कोर्ट ने तूफान सिंह बनाम टीएन राज्य (2021) का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया कि “पुलिस रिपोर्ट एक पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की जानी चाहिए और ऐसे पुलिस स्टेशन को राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा घोषित किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में एसआईटी को थाना घोषित नहीं किया गया था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए अपराध का संज्ञान रद्द किया जाता है।''

    हालांकि, अदालत ने सुझाव दिया कि दोष का इलाज संभव था, यह दर्शाता है कि आरोप पत्र अधीक्षक द्वारा दायर किया जा सकता है।

    केस टाइटल: कर्नाटक राज्य बनाम एन नरसिम्हा मूर्ति

    साइटेशन: एसएलपी (सीआरएल) नंबर्स 011090 - 011091/2023

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