"क्या 'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' में एकमात्र स्वामित्व फर्म शामिल है?" सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाने वाले अधिकारियों को यह जांचने के लिए छोड़ दिया

LiveLaw News Network

24 Jan 2021 6:18 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    2013 के सुप्रीम कोर्ट के नियमों के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नियम बनाने वाले अधिकारियों को यह जांचने के लिए छोड़ दिया कि क्या वे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के पंजीकरण का विस्तार करना चाहते हैं, ताकि व्यक्तियों को एकल स्वामित्व फर्म की शैली और नाम से पेशे को जारी रखने की अनुमति हो।

    जस्टिस एसके कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ एक स्वतः संज्ञान याचिका पर विचार कर रही थी कि "एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में मालिकाना फर्म शामिल है या नहीं।" कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह भी था कि, "क्या एओआर अपने पेशे को जारी रखने के लिए अपनी शैली के रूप में एओर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि रख सकता है: केवल "नाम" के बजाय "नाम" के रूप में, एकल स्वामित्व, "नाम" के लॉ चैम्‍बर्स के रूप में?"

    पीठ ने कहा, "(सुप्रीम कोर्ट) नियम पवित्र होने के नाते, हम वर्तमान कार्यवाही में उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।"

    हालांकि, याचिकाकर्ता-एओआर सिद्धार्थ मुरारका के विशेष मामले के अलग-अलग तथ्यों पर, पीठ का विचार था कि "लॉ चैम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरारका, सोल प्रोपराइटर सिद्धार्थ राजकुमार मुरारका, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया AOR NO.2151 , M: 9324175774/1 "लेटर हेड और वकालतनामा पर लिखने की एक अनुमेय शैली है। इस प्रकार, अगर कहा जाता है कि वकालतनामों को दायर किया जाता है, तो उन्हें श्री सिद्धार्थ राजकुमार मुरारका के वकालतनाम के रूप में माना जाएगा, जो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं।"

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने लेटरहेड और वकालतनामा दाखिल करते समय, दिए गए पंजीकरण नंबर के साथ "लॉ चैम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरारका सोल प्रोपराइटर सिद्धार्थ राजकुमार मुरारका" रखने की मांग की है। याचिकाकर्ता की दलील विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऐसी ही फाइलिंग करने पर आधारित थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, जिस पर उन्होंने दावा किया कि उन्हें साझेदारी फर्मों के खिलाफ नुकसान हो रहा था क्योंकि एक साझेदारी फर्म के बनाने में कोई बाधा नहीं है, जहां एक से अधिक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक फर्म का गठन कर सकते हैं।

    "अभिव्यक्ति "लॉ चैम्बर्स" का इंग्लैंड और भारत में भी एक इतिहास है क्योंकि हमने इंग्लैंड से काफी न्यायशास्त्र उधार लिया है, जहां यह ऐसे विशेष वकील के संदर्भ में है, जिसके चैम्बर में अन्य लोग काम कर सकते हैं और कानूनी अभ्यास कर रहे हैं। यह वह शैली है, जिसे श्री मुरारका ने अपने नाम के अनुरूप लॉ चैंबर के संदर्भ में अपनाने का प्रयास किया है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी रूप से यह शैली केवल उस चैम्बर के अभ्यास को दर्ज करती है जो कि श्री सिद्धार्थ मुरारका, श्री सिद्धार्थ राजकुमार मुरारका का एकमात्र स्वामित्व है, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक वकील के रूप में पंजीकृत हैं।

    श्री कैलाश वासदेव, वरिष्ठ वकील, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और पूर्व एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, ने एमिकस क्यूरी के रूप में पीठ की सहायता की। उन्होंने अदालत को इतिहास के माध्यम से बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के नियम तैयार किए गए।

    इस संबंध में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित किए जाने पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से नियम बनाए। ये नियम भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 214 और संघीय न्यायालय अधिनियम, 1941 की धारा 3 द्वारा शक्तियों के प्रयोग में तैयार किए जाने के नियमों के संदर्भ में संघीय न्यायालय अधिनियम, 1941 के अपने इतिहास को मानते हैं।

    हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया कि आदेश IV नियम 15 से 29 और नियम 31 (मूल रूप से) के तहत, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नामांकन के साथ निपटा गया है और अभी भी 2013 के नियमों के तहत संशोधित रूप में ऐसा करते हैं।

    पीठ ने 2013 के आदेश 4 में नियम 22 और 23 को नोट किया- नियम 22 यह निर्धारित करता है कि दो या अधिक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक-दूसरे के साथ साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं, और कोई भी साझेदार साझेदारी के नाम पर कार्य कर सकता है बशर्ते कि साझेदारी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत हो, और 23 के लिए आवश्यक है कि "दो या अधिक अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड न हों, साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं और उनमें से कोई भी किसी भी कारण या मामले में अदालत के समक्ष साझेदारी के नाम पर उपस्थित हो सकता है।"

    नियम 22 और 23 के अलावा, 2013 नियमों के आदेश IV 'अधिवक्ताओं' के नियम 13 (1) का संदर्भ दिया गया- "एक एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड या अधिवक्ताओं की एक फर्म उक्त अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म की ओर से कोई भी कागजात प्रस्तुत करने या प्राप्त करने के लिए, रजिस्ट्री में भाग लेने के लिए एक या अधिक क्लर्कों को नियुक्त कर सकती है ... "

    बेंच ने कहा, "जो उभर रहा है वह यह है कि एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड की की एक फर्म हो सकती है ... पूर्वोक्त याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतीत होती है कि यदि साझेदारी फर्म पंजीकृत हो सकती है और संचालित हो सकती हैं तो उसे भी एकमात्र मालिक के रूप में ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

    हालांकि, श्री मुरारका के मामले के व्यक्तिगत तथ्यों के आधार पर दलील देने की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा कि कि यह एमिकस क्यूरी के प्रस्तुत‌ियों के साथ सहमति है कि यदि नाम लिखने की विभिन्न शैलियों को एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के लिए अनुमति दी जानी है, तो यह केवल नियमों में संशोधन करने के लिए एक अभ्यास द्वारा किया जा सकता है।

    बेंच ने आगे कहा, "उन्होंने कहा है कि कानूनी पेशा कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक पेशा है और यह प्रस्तुति इस पहलू से अपनी जड़ें पाती है। जहां तक बड़े मुद्दे की बात है, हम इसे नियम बनाने वाले अधिकारियों के पास यह जांचने के लिए छोड़ देते हैं कि वे एकल स्वामित्व वाली फर्म, शैलियों या नाम को पेशे को जारी रखन के लिए लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को अनुमति का विस्तार करना चाहते हैं या नहीं।"

    अदालत में जिरह

    ज‌स्ट‌िस माहेश्वरी ने कहा, "नियम साझेदारी फर्मों को एक फर्म को नाम रखने की अनुमति देते हैं। इसलिए यह निषिद्ध नहीं है। फर्मों के नाम रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत हो सकते हैं। इसलिए केवल पंजीकरण करना अनिवार्य है। यदि एक फर्म का नाम पंजीकृत किया जा सकता है, तो मेरा नाम क्यों नहीं?" यह एक व्यावसायिक नाम नहीं है, बल्कि एकमात्र स्वामित्व नाम है? "

    जस्टिस कौल ने कहा, "कोई भी व्यक्ति अपने पेशे को किसी भी शैली में जारी रख सकता है, जो वह चाहता है। यदि मैं 'कौल एसोसिएट्स' हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एओआर अभी भी सिद्धार्थ मुरारका और कोई नहीं है। वह अपना नाम एओआर के रूप में क्यों प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।"

    ज‌स्ट‌िस कौल ने पूछा कि क्या प्रोप्राइटर को पंजीकृत करने में कोई समस्या है, यदि उसका ग्राहक एक विशेष तरीके से विकसित हुआ है?

    श्री वासदेव ने दलील दी, "मालिकाना हक के नियमों में कोई चिंतन नहीं है। इसका कारण यह है कि यह एक व्यापारिक नाम है, इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। श्री मुरारका कह रहे हैं कि उनके कॉर्पोरेट ग्राहक इस तरीके से प्रतिनिधित्व चाहते हैं। इसलिए वे व्यापार क्षमता में अपनी एओआर पोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं ... एक व्यापार-नाम की अनुमति नहीं है क्योंकि आप प्रै‌क्टिस का व्यवसायीकरण नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हर जगह एक व्यक्ति अधिवक्ता का संदर्भ है।",

    "यदि आप व्यापार नामों को पेश करते हैं, तो खातों के दाखिलों, शिकायतों आदि के बारे में नियमों के अन्य प्रावधान भी प्रभावित होते हैं।", श्री वासदेव ने कहा।

    ज‌स्ट‌िस कौल ने कहा, "यह एक निर्धारित स्थिति है कि एकमात्र स्वामित्व कानूनी इकाई नहीं है बल्कि मालिक कानूनी इकाई है। 'लॉ चैम्बर्स ऑफ सिद्धार्थ मुरारका ' को लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनके नाम पर मुकदमा चलाया जा सकता है।"।

    वासदेव ने कहा, "इससे फर्क पड़ता है। लंदन में, सॉलिसिटर्स को लॉ चैम्बर्स के रूप में प्रैक्टिस की अनुमति दी गई है। श्री मुरारका एक ऐसी प्रणाली से उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह संबंध‌ित नहीं हैं। वह केवल नियमों का पालन कर सकते हैं। वह कुछ और नहीं कर सकते, सिवाय सिद्धार्थ मुरारका होने के। यदि वह कुछ और करते हैं, तो नियमों का उल्लंघन होगा। जब तक कि नियमों में संशोधन नहीं किया जाता ...।"

    जस्टिस कौल ने कहा, "यह नियमों की बहुत ही पारिभाषिक व्याख्या है। हम नियमों में संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म लिखने की एक विशेष शैली को प्रदर्शित एओआर नाम के साथ अनुमति दी जानी चाहिए। हम प्राधिकरण द्वारा विश्लेषण के लिए इसका प्रस्ताव कर सकते हैं।"

    श्री वासदेव ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को अनुच्छेद 145 के तहत नियम बनाने की शक्ति के मद्देनजर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाना चाहिए।

    मामला: ADVOCATE ON RECORD INCLUDES A PROPRIETARY FIRM ETC.

    कोरम: जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश

    Citation: LL 2021 SC 37

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