क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत यूएपीए की धारा 43D(2)(b) के तहत जांच की समय अवधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है: सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा
LiveLaw News Network
6 July 2021 10:40 AM IST
क्या एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43 डी (2) (बी) के तहत जांच की अवधि बढ़ाने के लिए सक्षम है? सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा उठाने वाली एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया।
इस मामले में यूएपीए के आरोपियों को सीजेएम, भोपाल की अदालत ने रिमांड पर लिया था। इसके बाद, जब 90 दिनों की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो यह कहते हुए आवेदन दायर किया गया था कि 90 दिनों की अवधि समाप्त होने वाली है फिर भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। इस आवेदन को स्वीकार करते हुए सी.जे.एम ने डिटेंशन की अवधि 180 दिन तक बढ़ा दी। इसके बाद, आरोपी ने धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि डिटेंशन की अवधि 90 दिनों से अधिक हो गई है और आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। सीजेएम, भोपाल ने यह कहते हुए आवेदनों को खारिज कर दिया कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43 (डी) के प्रावधान में जांच पूरी होने के लिए 180 दिन का प्रावधान है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अधिनियम, 2008 की धारा 22 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय को केवल हिरासत की अवधि को 90 दिन से 180 दिन तक बढ़ाने का अधिकार है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि जांच की अवधि बढ़ाने से न्याय की विफलता नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2020) 10 एससीसी 616 में रिपोर्ट किया गया] में हाल के एक फैसले का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति "कोर्ट" धारा 43डी को यूएपीए अधिनियम की धारा 2(1)(डी) में पेश होने वाली "अदालत" की परिभाषा के आलोक में देखा जाना है। इस तरह, तत्काल मामले को देखने वाला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यूएपीए अधिनियम की धारा 43डी(2)(बी) के तहत समय अवधि बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता यूएपीए अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के संदर्भ में डिफ़ॉल्ट जमानत की राहत का हकदार है। दूसरी ओर, राज्य विद्याधरन बनाम केरल राज्य [(2004) (1) SCC 215] में दिए गए निर्णय पर निर्भर था।
जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने आदेश में कहा,
"मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम एसवी राजू, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से इस न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध करते हैं। पेपर बुक की प्रतियां एसवी राजू, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को दो दिनों के भीतर सौंप दी जाएं। इस मामले को 08 जुलाई, 2021 को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध करें।"
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें