"जब आप एमिकस क्यूरी के रूप में पेश होते हैं, तो फीस न मांगें, इसे संस्थान की सेवा के रूप में करें" : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत फीस वसूली की याचिका पर वकील से कहा
LiveLaw News Network
15 March 2021 1:13 PM IST
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को एक वकील से कहा,
"जब आप एमिकस क्यूरी के रूप में पेश होते हैं, तो अपनी फीस न मांगें। इसे संस्थान की सेवा के रूप में करें।"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता-अधिवक्ता द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर विचार किया, जिसमें एमिक्स के रूप में उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से क्रमश: 10 हजार रुपये और 14 हजार रुपये की फीस के अलावा मुआवजे के माध्यम से प्रत्येक से 5 लाख रुपये भी मांगे थे।
शुरुआत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,
"अनुच्छेद 32 का वकीलों की फीस की वसूली के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है!"
वकील ने आग्रह किया,
"कोई अन्य प्रभावी उपाय नहीं है!"
न्यायमूर्ति शाह ने कहा,
"इसके अलावा, आप 5 लाख रुपये के मुआवजे की मांग कर रहे हैं? क्यों?"
वकील ने आग्रह किया,
"मेरी फीस में अब पांच साल की देरी हो चुकी है! मैंने कई बार राज्य सरकारों से पत्राचार किया लेकिन मेरे ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है।"
याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने दोहराया,
"लेकिन आप अनुच्छेद 32 के तहत नहीं आ सकते। कानून के अनुसार एक उचित उपाय का सहारा लें।"
पीठ ने यह भी कहा कि "कुछ अकथनीय कारण के लिए" याचिकाकर्ता ने मुआवजा भी मांगा है जो प्रार्थना "समान रूप से गलत" है।
वकील ने जोर देते हुए कहा,
"भूमि राजस्व के बकाया के रूप में फीस की वसूली के लिए केवल एक प्रावधान है, लेकिन यह एक प्रभावी उपाय नहीं है। यह बहुत महंगा निकलता है ...।"
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,
"मैं आपको सबसे अच्छा उपाय दूंगा। जब आप एमिकस क्यूरी के रूप में पेश होते हैं, तो अपनी फीस न मांगें। इसे संस्थान की सेवा के रूप में करें। इसी तरह जब हम इस पेशे में थे तो इसी तरह अदालत में पेश होते थे।"