दूसरी FIR कब दर्ज की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने बताया

Shahadat

20 Feb 2025 3:31 AM

  • दूसरी FIR कब दर्ज की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने बताया

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक ही अपराध के लिए दूसरी FIR की अनुमति नहीं है, जबकि दूसरे अपराध के लिए दूसरी FIR की अनुमति है।

    कोर्ट ने कहा कि दोनों FIR में आरोपों की प्रकृति की जांच की जानी चाहिए, जिससे बाद में FIR दर्ज करने की अनुमति निर्धारित की जा सके।

    न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों का वर्णन किया जब दूसरी FIR दर्ज करना अनुमेय है:

    "1. जब दूसरी FIR प्रति-शिकायत हो या तथ्यों के सेट का प्रतिद्वंद्वी संस्करण प्रस्तुत करती हो, जिसके संदर्भ में पहले से ही एक FIR दर्ज है।

    2. जब दो FIR का दायरा अलग-अलग हो, भले ही वे एक ही परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हों।

    3. जब जांच और/या अन्य तरीकों से पता चलता है कि पहले की FIR या तथ्य एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे।

    4. जब जांच और/या घटना से संबंधित व्यक्ति अब तक अज्ञात तथ्यों या परिस्थितियों को प्रकाश में लाते हैं।

    5. जहां घटना अलग है; अपराध समान या अलग हैं।"

    जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने प्रतिवादी जैव ईंधन प्राधिकरण अधिकारी के खिलाफ दूसरी FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान राज्य की अपील पर सुनवाई की।

    पहली FIR तब दर्ज की गई, जब तीन व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को रिपोर्ट की थी कि प्रतिवादी ने जैव-डीजल की बिक्री और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग की। ACB निगरानी के आधार पर दर्ज दूसरी FIR में प्रतिवादी और बिचौलियों से जुड़ी व्यापक रिश्वतखोरी योजना का आरोप लगाया गया।

    प्रतिवादी ने CrPC की धारा 482 के तहत दर्ज दूसरी FIR खारिज करने के लिए याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि यह दोहरावपूर्ण है और प्रक्रिया का दुरुपयोग है। हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए दूसरी FIR खारिज की, जिसके बाद राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

    जस्टिस करोल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति की जांच न करके गलती की है। चूंकि दूसरी FIR एक अलग और पृथक अपराध पर दर्ज की गई, जो प्राथमिक FIR के समान नहीं थी, इसलिए न्यायालय ने बाद की FIR दर्ज करने को उचित ठहराया।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    “हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों FIR वास्तव में एक ही अपराध के संबंध में थीं। इसलिए वे बनाए रखने योग्य नहीं थीं। हालांकि, हमारे विचार में दोनों FIR का दायरा, जैसा कि पैरा 3 में पहले ही उल्लेख किया गया, अलग-अलग है। समय के संदर्भ में पहले दर्ज की गई FIR विशेष घटना को संदर्भित करती है और उसमें की गई कार्रवाई सीमित है। दूसरी FIR संबंधित विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे से संबंधित है। इसलिए इसका दायरा पिछली FIR से कहीं अधिक बड़ा है।”

    अदालत ने कई मामलों का हवाला दिया, जो एक अलग और पृथक अपराध के आधार पर दूसरी FIR दर्ज करने का समर्थन करते हैं। ऐसा ही एक मामला अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 6 एससीसी 384 का था, जहां अदालत ने दूसरी FIR की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की।

    अंजू चौधरी मामले में अदालत ने कहा,

    “एक ही अपराध के लिए दो FIR दर्ज नहीं की जा सकतीं। हालांकि, जहां घटना अलग-अलग है; अपराध समान या अलग हैं, या यहां तक ​​कि जहां बाद का अपराध इतना बड़ा है कि वह पहले दर्ज की गई FIR के दायरे और दायरे में नहीं आता है तो दूसरी FIR दर्ज की जा सकती है।”

    यह देखते हुए कि FIR रद्द करने से इस तरह के भ्रष्टाचार की जांच शुरू में ही रुक जाएगी और यह समाज के हित के खिलाफ होगा, अदालत ने अपील स्वीकार की और प्रतिवादी के खिलाफ दूसरी FIR रद्द करने वाले हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: राजस्थान राज्य बनाम सुरेन्द्र सिंह राठौर

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