सिविल सूट में ट्रायल कब शुरू होता है? मुख्य परीक्षण में हलफनामा दाखिल करना या प्रति-परीक्षण? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा
LiveLaw News Network
14 Sept 2021 1:02 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) पर नोटिस जारी किया, जो एक दीवानी मुकदमे में ट्रायल शुरू होने के चरण के बारे में मुद्दा उठाती है।
यह मामला सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 की व्याख्या के संदर्भ में उत्पन्न हुआ है, जिसमें अभिवचनों में संशोधन का प्रावधान है। आदेश VI नियम 17 के प्रावधान में कहा गया है कि ट्रायल शुरू होने के बाद किसी भी संशोधन आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि अदालत को यह विश्वास नहीं हो जाता है कि पक्षकार पहले आवेदन नहीं कर सकता था।
जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने याचिका में नोटिस जारी किया कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह विचार किया है कि मुख्य परीक्षण (Chief Examination) में हलफनामा दाखिल करना मुकदमे की शुरुआत के बराबर होगा। एसएलपी में आदेश में इस मत का पालन किया गया है। दूसरी ओर, श्री श्री ईश्वर राधा बिहारी यहूदी बनाम मालती पी. सोनी-एआईआर 2019 कलकत्ता 131 मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रति-परीक्षण (Cross Examination) शुरू होने पर ट्रायल शुरू होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने विचारों के इस टकराव को देखते हुए नोटिस जारी किया और मामले में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
केरल उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि एक मुकदमे में ट्रायल उस तारीख को शुरू होती है जिस दिन किसी पक्षकार के प्रमुख या उसके गवाह के परीक्षण के बदले हलफनामा साक्ष्य दर्ज करने के उद्देश्य से दायर किया जाता है।