हम आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए: सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया
Shahadat
3 Oct 2024 4:15 PM IST
जाल में जाति आधारित अलगाव और काम के बंटवारे को खत्म करने के निर्देश जारी करते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में जातिगत भेदभाव की बुराई व्याप्त है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,
"आजादी के 75 साल से भी ज्यादा समय बाद भी हम जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए। हमें न्याय और समानता के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें सभी नागरिक शामिल हों।"
फैसले में कहा गया कि संविधान सभा को अपने आखिरी संबोधन में डॉ. बीआर अंबेडकर द्वारा भारत के भविष्य के बारे में व्यक्त की गई चिंताएं आज भी सच हैं।
अदालत ने कहा,
"इसलिए हमें अपने समाज में मौजूदा असमानताओं और अन्याय के उदाहरणों की पहचान करने के लिए वास्तविक और त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। कार्रवाई के बिना शब्दों का उत्पीड़ितों के लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहां हाशिए पर पड़े समुदायों के लोग अपने भविष्य के बारे में सामूहिक रूप से अपना दर्द और पीड़ा साझा कर सकें। हमें संस्थागत प्रथाओं पर विचार करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के नागरिकों के साथ भेदभाव करते हैं या उनके साथ सहानुभूति के बिना व्यवहार करते हैं। हमें बहिष्कार के पैटर्न को देखकर सभी स्थानों में प्रणालीगत भेदभाव की पहचान करने की आवश्यकता है। आखिरकार, जाति की सीमाएं स्टील से बनी हैं। कभी-कभी अदृश्य लेकिन लगभग हमेशा अविभाज्य"। लेकिन इतनी मजबूत नहीं कि उन्हें संविधान की शक्ति से तोड़ा न जा सके।"
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका पर निर्णय सुनाया, जिन्होंने जेलों में जाति-आधारित अलगाव के अस्तित्व को उजागर किया था। न्यायालय ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें कैदियों की जाति के आधार पर काम आवंटित करने और उन्हें अलग करने का प्रावधान था। भारत के इतिहास में सदियों से जाति-आधारित भेदभाव देखने को मिलता रहा है।
निर्णय में कहा गया कि भारत के इतिहास में सदियों से उत्पीड़ित जातियों के प्रति भेदभाव देखने को मिलता रहा है।
न्यायालय ने कहा,
"इन समुदायों के प्रति हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न, घृणा, अवमानना और अपमान आम बात थी। जाति व्यवस्था ने इन सामाजिक अन्यायों को समाज में गहराई से जड़ जमा दिया, जिससे ऐसा माहौल बना जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की खुलेआम अवहेलना की गई। इस पदानुक्रमित व्यवस्था में तटस्थता लगभग न के बराबर थी और उत्पीड़ित जातियों के लोगों के प्रति एक अंतर्निहित और व्यापक पूर्वाग्रह था। यह पूर्वाग्रह कई तरह से प्रकट हुआ, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों से वंचित करना भी शामिल है। जाति व्यवस्था ने सुनिश्चित किया कि उत्पीड़ित जातियां हाशिए पर रहें और अपने मूल अधिकारों और सम्मान से वंचित रहें।"
"जाति द्वारा परिभाषित सामाजिक ढांचे में सभी व्यक्तियों के लिए समानता का मूलभूत सिद्धांत अनुपस्थित था। जाति व्यवस्था एक तंत्र के रूप में संचालित होती थी जो बहुजन समुदायों के श्रम पर पनपती थी, अंततः उनकी पहचान को नष्ट कर देती थी। दूसरे शब्दों में, जाति व्यवस्था की कहानी इसलिए अन्याय सहने की कहानी है। यह ऐसी कहानी है कि कैसे लाखों भारतीय सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान पर धकेल दिए गए। उन्हें लगातार भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ा। निचली जातियों को व्यवस्थित रूप से शिक्षा, भूमि और रोजगार तक पहुँच से वंचित रखा गया, जिससे समाज में उनकी वंचित स्थिति और भी मजबूत हो गई।
जाति व्यवस्था ने भेदभाव और अधीनता की भयावह प्रथाओं को जन्म दिया, जो शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं में निहित थी, जहां कुछ समुदायों को अशुद्ध माना जाता था और उनकी उपस्थिति को दूषित माना जाता था।"
केस टाइटल: सुकन्या शांता बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1404/2023