पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी विवाद| सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा नियुक्त अंतरिम कुलपतियों के वित्तीय लाभों पर रोक लगाई
Avanish Pathak
6 Oct 2023 7:26 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में नियुक्त अंतरिम कुलपतियों की अतिरिक्त वित्तीय परिलब्धियों पर राज्य सरकार द्वारा उनके द्वारा की गई पूर्व नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका के लंबित रहने के दौरान रोक लगा दी।
कुलपति नियुक्तियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार और राज्यपाल बोस के बीच बढ़ते टकराव को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने "शैक्षिक संस्थानों के हित और लाखों छात्रों के भविष्य के करियर में" सुलह की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ पश्चिम बंगाल सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 जून के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें 13 राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में राज्यपाल बोस द्वारा की गई अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा गया था।
हाल ही में, अदालत ने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में, राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक खोज-सह-चयन समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति की संरचना निर्धारित करने के लिए, अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल से पांच-पांच नाम मांगे। यह घटनाक्रम तब हुआ जब राज्य सरकार ने पीठ को सूचित किया कि न तो राज्यपाल ने, राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अपनी पदेन क्षमता में, न ही यूजीसी ने नियमित कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति के लिए अपने नामांकित व्यक्तियों की मांग करने वाले किसी भी संचार का जवाब दिया था।
पिछले मौके पर, पीठ ने हस्तक्षेपकर्ताओं से इन नियुक्तियों के लिए चयन पैनल में शामिल करने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट, प्रशासकों, शिक्षाविदों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित करने का आह्वान किया।
इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों, वहां पढ़ाए जाने वाले विषयों, खोज समिति में सदस्यों की नियुक्ति के मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा प्रस्तावित नए प्रावधानों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, जो फिलहाल राज्यपाल की सहमति का इंतजार कर रहा है।
आज की सुनवाई के दौरान, अदालत ने अगस्त से राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों पर सवाल उठाने वाली राज्य सरकार द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन में नोटिस जारी किया, और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा नवीनतम नियुक्तियों पर आपत्ति जताए जाने के बाद पदधारकों को मिलने वाले अतिरिक्त वित्तीय लाभों पर रोक लगा दी।
अंत में, प्रस्तावित खोज-सह-चयन पैनल के लिए सिफारिशों को सप्लीमेंट करने की स्वतंत्रता देते हुए, पीठ ने सुनवाई 31 अक्टूबर को तय करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा,
"हम उस दिन कुछ भी नहीं सुनेंगे। हम एक आदेश सुनाएंगे। लेकिन, इस बीच, यदि आप इसे हल करने में सक्षम हैं, तो (हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे)। अदालतें आमतौर पर इन मुद्दों में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होती हैं क्योंकि ये प्रशासनिक निर्णय हैं और इसमें संवैधानिक कार्यों का निर्वहन शामिल है। अदालतों को अनावश्यक रूप से [हस्तक्षेप] नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें बुलाया न जाए। हम अभी भी आशान्वित और आश्वस्त हैं कि वे इसे हल करने में सक्षम होंगे।"
केस डिटेलः पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डॉ. सनत कुमार घोष और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 17403/2023