West Bengal SIR | सुप्रीम कोर्ट ने INC उम्मीदवार से कहा - इलेक्टोरल रोल से नाम हटने पर अपीलीय ट्रिब्यूनल जाएं
Shahadat
2 April 2026 6:22 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार महताब शेख को SIR प्रक्रिया के बाद इलेक्टोरल रोल से अपना नाम हटाए जाने के खिलाफ कोलकाता में हाल ही में बने अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाने की इजाज़त दी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।
संक्षेप में मामला
याचिकाकर्ता ने कोर्ट का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया था, क्योंकि उसे 'एडजुडिकेशन डिलीशन लिस्ट' में डाल दिया गया, जिसके चलते उसका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया। उसने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम वापस जोड़ने और राज्य के विधानसभा चुनावों में INC उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करने की इजाज़त मांगी थी। याचिकाकर्ता ने यह भी गुज़ारिश की थी कि अपीलीय ट्रिब्यूनल को तुरंत चालू किया जाए, जिसमें अपील दाखिल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह की सही व्यवस्था हो।
यह देखते हुए कि पश्चिम बंगाल SIR के मुख्य मामले में कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, अपीलीय ट्रिब्यूनल आज से काम करना शुरू कर चुके हैं, बेंच ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता किसी तय अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी समस्या का समाधान करवाए।
जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से ECI की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट DS नायडू से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि याचिकाकर्ता का मामला मुख्य मामले की अगली सुनवाई की तारीख (6 अप्रैल) से पहले ही सुलझा लिया जाए। जज ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के पास पासपोर्ट है और ECI से इस मामले पर गौर करने को कहा।
एक खास सवाल के जवाब में सुनवाई के दौरान बेंच को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता एक 'मैप्ड वोटर' है। सीनियर एडवोकेट नायडू ने भी माना कि याचिकाकर्ता अपीलीय ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जहां ECI उसकी मदद करेगा और अगर मामला सही हुआ, तो इसे बहुत जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
CJI ने इस तरह आदेश लिखवाया:
"कल दिए गए हमारे आदेश को देखते हुए, जिसके तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल काम करना शुरू कर चुके हैं, हम याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जस्टिस टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल में जाने की इजाज़त देते हैं। हम अपीलीय ट्रिब्यूनल के माननीय पीठासीन जज से गुज़ारिश करते हैं कि वे ECI की मदद से इस अपील पर विचार करें और इसका फैसला करें, बेहतर होगा कि यह काम 06.04.2026 की सुबह तक कर लिया जाए।"
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट रऊफ रहीम पेश हुए।
Case Title: MOTAB SHAIKH Versus THE ELECTION COMMISSION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 399/2026

