'अगर केस बनता है तो हम ECI को ड्राफ्ट रोल्स के पब्लिकेशन की तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं': SIR के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
26 Nov 2025 2:02 PM IST

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 नवंबर) को मौखिक रूप से कहा कि अगर ज़रूरी लगा तो वह ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स के पब्लिकेशन की डेडलाइन बढ़ा सकता है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब पश्चिम बंगाल मामले में पेश हुए पक्षों ने कोर्ट द्वारा केस को 9 दिसंबर तक पोस्ट करने पर चिंता जताई, जो SIR शेड्यूल के अनुसार ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन की तारीख है।
सीजेआई कांत ने कहा,
"तो क्या? अगर आप केस बनाते हैं तो हम उन्हें तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। क्या वह तारीख कोर्ट के लिए यह कहने का आधार हो सकती है कि अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं है? कोर्ट हमेशा कह सकता है।"
इस बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी शामिल हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से जुड़ी पिटीशन पर अपना काउंटर-एफिडेविट फाइल करने को कहा।
तमिलनाडु के मामले 4 दिसंबर को पोस्ट किए गए, जबकि पश्चिम बंगाल के मामले 9 दिसंबर को पोस्ट किए गए।
कोर्ट ने केरल SIR को टालने की मांग वाली पिटीशन को भी 2 दिसंबर तक पोस्ट किया।

