WB Universities VC Appointments | जस्टिस ललित की समिति की 12 सर्वसम्मत सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और सरकार से विचार मांगे

Shahadat

23 Sept 2025 11:37 AM IST

  • WB Universities VC Appointments | जस्टिस ललित की समिति की 12 सर्वसम्मत सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और सरकार से विचार मांगे

    पश्चिम बंगाल के कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि खोज-सह-चयन समिति ने 12 विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए 12 उम्मीदवारों के नामों की सर्वसम्मति से सिफारिश की।

    अदालत ने इन सर्वसम्मत सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (राज्यपाल) और राज्य सरकार से विचार मांगे। अटॉर्नी आर. वेंकटरमणी और सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता को क्रमशः कुलाधिपति और सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया।

    अदालत ने कहा,

    "मुख्यमंत्री और माननीय कुलाधिपति के शैक्षणिक रिकॉर्ड, अनुभव और राय तथा उम्मीदवारों के लिखित दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद खोज-सह-चयन समितियों ने 15 विश्वविद्यालयों के लिए अपनी वरीयता सूची दी। रिपोर्ट से पता चलता है कि 12 विश्वविद्यालयों के लिए खोज-सह-चयन समिति एकमत है। शेष 3 विश्वविद्यालयों के लिए समिति के भीतर विभिन्न समूहों द्वारा दो अलग-अलग वरीयता सूचियां तैयार की गईं।"

    पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय और कूच बिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय के संबंध में अदालत ने कहा कि समिति आज उम्मीदवारों के साथ बातचीत करेगी।

    अतः, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया,

    "अभी तक हमें ऐसा लगता है कि जिन 12 कुलपतियों की नियुक्ति समिति ने सर्वसम्मति से की है, उनके संबंध में कोई विवाद नहीं होगा। ऐसी नियुक्तियों को सुगम बनाने के उद्देश्य से समिति द्वारा की गई सर्वसम्मत सिफारिशों की फोटोस्टेट कॉपी जस्टिस यूयू ललित के अग्रेषण पत्र के साथ राज्य के सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता और अटॉर्नी जनरल को सौंप दी गई... उनसे अनुरोध है कि वे उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में औपचारिक निर्देश प्राप्त करें।"

    जस्टिस यूयू ललित द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाने के संबंध में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खोज-सह-चयन समिति उन शेष उम्मीदवारों पर विचार करेगी जिनकी समिति द्वारा प्रारंभ में अनुशंसा की गई, वर्णानुक्रम में।

    अदालत ने कहा,

    "पुनर्विचार करने पर समिति उनकी योग्यता का पारस्परिक क्रम निर्धारित करेगी।"

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे शुक्रवार के लिए पुनः सूचीबद्ध कर दिया।

    गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने जुलाई में जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए शेष 15 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में अपनी वरीयता क्रम निर्धारित करने का काम जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली समिति पर छोड़ दिया था।

    शुरुआत में जस्टिस कांत ने कहा कि समिति की सिफ़ारिशें एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में आई थीं, जिसमें कहा गया कि समिति के सदस्य 12 उम्मीदवारों की कुलपति के रूप में नियुक्ति के संबंध में एकमत हैं। हालांकि, तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में विचारों में भिन्नता है।

    Case Title: State of West Bengal v. Dr. Sanat Kumar Ghosh & Ors. | Special Leave Petition (Civil) No. 17403 of 2023

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