WB SSC Scam : सुप्रीम कोर्ट ने नई नियुक्तियों तक बेदाग कक्षा 9-12 के शिक्षकों को पद पर बने रहने की अनुमति दी; 31 दिसंबर की समयसीमा तय की

Shahadat

17 April 2025 8:53 AM

  • WB SSC Scam : सुप्रीम कोर्ट ने नई नियुक्तियों तक बेदाग कक्षा 9-12 के शिक्षकों को पद पर बने रहने की अनुमति दी; 31 दिसंबर की समयसीमा तय की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 अप्रैल) को पश्चिम बंगाल में कक्षा 9 से 12 के सहायक शिक्षकों को पद पर बने रहने की अनुमति दी, जिनकी नियुक्तियां 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गईं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से बेदाग पाया गया, जब तक कि पदों पर नई नियुक्तियां नहीं हो जातीं।

    स्टूडेंट्स को परेशानी न हो, इस विचार के कारण कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। साथ ही कोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को ऐसी राहत देने से इनकार किया, जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गईं, क्योंकि उक्त वर्गों में दागी उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक है।

    हालांकि, यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि पश्चिम बंगाल राज्य और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) कक्षा 9 और 10 तथा 11 और 12 के सहायक अध्यापकों के पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी कर लें।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने राज्य और SSC को 31 मई, 2025 तक नई भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने आगे निर्देश दिया कि परीक्षा और पूरी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। राज्य और SSC को 31 मई, 2025 से पहले हलफनामा दाखिल कर विज्ञापन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई चूक होती है तो वर्तमान आदेश निरस्त हो जाएगा।

    न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य मामले में दायर विविध आवेदन में यह आदेश पारित किया, जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और हेराफेरी के कारण 2016 की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा।

    आवेदन में इस प्रकार प्रार्थना की गई: जिन नियुक्तियों में कोई दाग नहीं पाया गया, उन्हें शैक्षणिक वर्ष के अंत तक या ऐसे पदों पर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने तक, जो भी पहले हो, सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए। इस तरह के अन्य आदेश पारित किए जाएं, जिन्हें माननीय न्यायालय उचित, न्यायसंगत और आवश्यक समझे।

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और राकेश द्विवेदी राज्य सरकार की ओर से पेश हुए। सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता SSC की ओर से पेश हुए।

    3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (SSC) द्वारा 2016 में की गई करीब 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य करार दिया गया था।

    कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को मंजूरी दी कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित थी और उसे सुधारा नहीं जा सकता था। कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।

    केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) एसएलपी (सी) संख्या 009586 - / 2024 और इससे जुड़े मामले

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