मतदाता को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि जानने का अधिकार, सूचित विकल्प के आधार पर वोट देने का अधिकार लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
Avanish Pathak
25 July 2023 4:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि लोकतंत्र संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, इसलिए मतदाता को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "निर्वाचक या मतदाता को उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अधिकार - अदालती फैसलों के माध्यम से विकसित हुआ - हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक अतिरिक्त आयाम है।"
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसने अपीलकर्ता भीम राव बसवंत राव पाटिल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग करने वाले एक आवेदन को खारिज कर दिया था। उनके खिलाफ कुछ लंबित मामलों का खुलासा नहीं करने को लेकर चुनाव याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि चुनाव याचिका में कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है और नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किया जा सकता है।
अपील को खारिज करते हुए और हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए, शीर्ष न्यायालय ने कहा,
“सूचित विकल्प के आधार पर वोट देने का अधिकार, लोकतंत्र के सार का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह अधिकार बहुमूल्य है और यह स्वतंत्रता और स्वराज के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई का परिणाम था, जहां नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अपरिहार्य अधिकार है।
इसे संविधान के अनुच्छेद 326 में व्यक्त किया गया है जो अधिनियमित करता है कि "प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो तय की गई तारीख पर इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है और इस संविधान या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत, यदि गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं है, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा"।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि लोकतंत्र संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, लेकिन विडंबना यह है कि वोट देने के अधिकार को अभी भी मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है,
“लोकतंत्र को संविधान की आवश्यक विशेषताओं में से एक माना गया है। फिर भी, कुछ हद तक विरोधाभासी रूप से, वोट देने के अधिकार को अभी तक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है; इसे "मात्र" वैधानिक अधिकार करार दिया गया।"
इस मामले में अपीलकर्ता 2019 में जहीराबाद से चुना गया था। उसके खिलाफ लंबित मामलों का खुलासा न करने के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100(1)(डी)(i)(ii)(iii) और (iv) के साथ पठित धारा 81 और 84 के तहत उसके चुनाव को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की गई थी।
इसके बाद अपीलकर्ता ने चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का विचार था कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने का कोई अनिवार्य कारण नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने पिछली सजाओं के आरोपों से इनकार नहीं किया है, लेकिन तर्क दिया कि आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के किसी खुलासे की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अधिनियम की धारा 33 ए के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं।
“आक्षेपित आदेश, जैसा कि पहले देखा गया है, इस तर्क पर आधारित है कि सफल उम्मीदवार जो चुनाव कार्यवाही में प्रतिवादी है, द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई किसी भी सामग्री को याचिका को पूरी तरह से खारिज करने के लिए आदेश VII नियम 11 सीपीसी के ढांचे के भीतर विचार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय की राय में यह समझ सही है।“
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि धारा 8 निर्वाचित उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए है, जब उन्हें विशिष्ट अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है। धारा 33ए के तहत उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य किया जाता है। "इस प्रावधान के पीछे का विचार पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मतदाताओं को मतदान करते समय सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाना है।"
धारा 33-बी, जिसे जन प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा शामिल किया गया था, जिसमें प्रावधान था कि "...कोई भी उम्मीदवार अपने चुनाव के संबंध में ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा करने या प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसे इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रकट करने या प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है" सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाद में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में इसे अमान्य और असंवैधानिक माना गया।
शीर्ष न्यायालय ने 10.10.2018 को चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया, जिसमें लंबित आपराधिक मामलों और उन मामलों का खुलासा करने की आवश्यकता थी जिनमें उम्मीदवार को दोषी ठहराया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की चुनौती को खारिज करते हुए कहा कि पूर्ण परीक्षण में किसी भी बात की सत्यता या अन्यथाता आम तौर पर साक्ष्य का मामला है।
उक्त टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: भीम राव बसवंत राव पाटिल बनाम के मदन मोहन राव और अन्य, विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 6614/2023
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 563
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