"बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने हमारे आदेश को गलत समझा": सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट पर नाराजगी जताई

Shahadat

6 April 2023 5:19 AM GMT

  • बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने हमारे आदेश को गलत समझा: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट पर नाराजगी जताई

    सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट के फरवरी के फैसले का पालन नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की (जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की एसीआर के आधार पर हाईकोर्ट के कर्मचारी की पदोन्नति के मामले पर विचार करने की आवश्यकता है) और इसके बजाय अन्य चयनित उम्मीदवारों के मामले पर भी विचार करने के लिए नए डीपीसी को बुलाने के लिए आगे बढ़ना है।

    जस्टिस एमआर शाह ने हाईकोर्ट के वकील को फटकार लगाते हुए कहा,

    "आप अब 8 अन्य व्यक्तियों के संबंध में नए सिरे से डीपीसी क्यों कर रहे हैं? अपने हाईकोर्ट को बताएं, हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है! पांच वर्षों में 3 एसीआर की अनदेखी की जानी है और 2 विचार किया जाना चाहिए। उसके बाद उसके मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उसे पदोन्नति दी जानी चाहिए। इसे अहंकार का मुद्दा मत बनाओ! जब हाईकोर्ट प्रशासन चला रहा है तो हाईकोर्ट को सबके प्रति निष्पक्ष होना चाहिए! इसे अहंकार मत बनाओ मुद्दा, अपने चीफ जस्टिस को बताएं!"

    न्यायाधीश ने मांग की,

    "अन्य व्यक्तियों पर भी विचार करने का दबाव कहां था? केवल उसके मामले पर विचार किया जाएगा! और उसे उसी स्थान पर रखा जाएगा, जहां जूनियर को पदोन्नत किया गया। हाईकोर्ट आदेश को नहीं समझ रहा है? हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। अपने चीफ जस्टिस को बताएं! उनके मामले पर विचार करें! कोई भ्रम नहीं था! आदेश बहुत स्पष्ट है। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि 6 पद हैं या 60 पद हैं या 600 पद हैं, हम मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले से चिंतित हैं और उसके मामले पर 3 एसीआर को नजरअंदाज करते हुए पुनर्विचार किया जाना है! तीन साल के एसीआर को नजरअंदाज करने के बाद दो बहुत अच्छे हैं। इसलिए उसे पदोन्नति दी जानी तय है!"

    जब हाईकोर्ट के वकील ने आग्रह किया कि आदेश को "गलत समझा गया" हो सकता है, तो जस्टिस शाह ने यह कहते हुए फटकार लगाई कि आदेश "बहुत स्पष्ट है!"

    जस्टिस शाह ने सख्ती से कहा,

    "क्या आप हाईकोर्ट के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस चाहते हैं? आदेश बहुत स्पष्ट है ... ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट समझता है कि वे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं! हम अब हाईकोर्ट के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी कर रहे हैं!"

    जस्टिस सी टी रविकुमार भी खंडपीठ में शामिल थे, जिन्होंने कहा,

    "(निर्णय में) शब्द का प्रयोग किया गया, 'उसके मामले को नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।' किसी भी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है।"

    पीठ ने तब निम्नलिखित आदेश पारित किया,

    "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने हमारे पहले के फैसले और आदेश दिनांक 24.02.2023 को गलत समझा। हमारा निर्णय और आदेश बहुत स्पष्ट है, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने 2017- 18 और 2018-19 के एसीआर पर विचार करते हुए पदोन्नति के लिए मूल रिट याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट का प्रशासनिक पक्ष अपने सच्चे अक्षर और भावना पर विचार करने के लिए बाध्य है। अन्य चयनित उम्मीदवारों के मामले पर भी विचार करने के लिए नए डीपीसी का कोई सवाल ही नहीं था। वास्तव में उनकी सेवाएं हैं। हाईकोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह हमारे पहले के फैसले और आदेश दिनांक 24.02.2023 के अनुसार आज से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर अपने सच्चे अक्षर और भावना के अनुसार कार्य करे और इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे।"

    24 फरवरी, 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभागीय पदोन्नति समिति के बुलाने से पहले वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में किसी विशेष वर्ष के लिए उनके प्रदर्शन के आकलन को चुनौती देने के लिए एक कर्मचारी के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने में विफलता असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति का निर्धारण करने वाली मणिपुर हाईकोर्ट की डीपीसी की कार्यवाही को अलग करते हुए मूल्यांकन रिपोर्ट के गैर-प्रकटीकरण के रूप में माना जाएगा।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की खंडपीठ हाईकोर्ट के कर्मचारी की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दावा किया कि वह सीनियरटी-कम-मेरिट गणना के आधार पर सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत होने की हकदार थी।

    पीड़ित याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आर. बाला सुब्रमण्यन ने अन्य बातों के साथ-साथ पदोन्नति समिति के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी कि वर्ष 2016-17 के लिए कर्मचारी को 'अच्छा' ग्रेड देने के लिए एसीआर की सूचना नहीं दी गई। याचिकाकर्ता और 2019-20 के लिए समान ग्रेड वाले एसीआर को समिति की बैठक से केवल एक दिन पहले सूचित किया गया।

    याचिकाकर्ता के तर्क का सार यह था कि पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन करते समय इन दो गैर-संचारित एसीआर पर विचार नहीं किया जा सकता।

    सीनियर एडवोकेट ने आरोप लगाया,

    ''बाकी वर्षों में याचिकाकर्ता को 'बहुत अच्छा' ग्रेड दिया गया। यदि वर्ष 2016-17 और 2019-20 के एसीआर को हटा दिया जाता है तो याचिकाकर्ता को पदोन्नति मिल जाएगी।"

    यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता का दावा है कि 2021 में पदोन्नति समिति की बैठक से पहले 2016-17 एसीआर के बारे में उसे सूचित नहीं किया गया, निर्विवाद रहा। अदालत ने दोहराया कि 'अच्छी' प्रविष्टि के साथ भी असंबद्ध प्रतिकूल एसीआर पर विचार किया जा सकता है। (पदोन्नति के लिए पात्रता के संदर्भ में प्रतिकूल हो) पदोन्नति के लिए किसी कर्मचारी पर विचार करते समय इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह वर्ष 2019-20 के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट का खुलासा पदोन्नति समिति के बुलाए जाने से एक दिन पहले किया गया, भले ही याचिकाकर्ता के पास रिपोर्ट में उसे दिए गए ग्रेड के खिलाफ अभ्यावेदन देने के लिए 15 दिन का समय था।

    जस्टिस शाह ने इसलिए लिखा,

    "या तो डीपीसी को स्थगित किया जा सकता है या वर्ष 2019-2020 के लिए एसीआर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे गैर-संचारित एसीआर माना जाना चाहिए।"

    अदालत ने कहा,

    "पूर्वोक्त चर्चा का योग और सार यह होगा कि वर्ष 2016-17 के लिए 'अच्छा' की एसीआर ग्रेडिंग डीपीसी की बैठक तक संप्रेषित नहीं की गई, इसे अनदेखा किया जाना चाहिए और पदोन्नति पर विचार करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह वर्ष 2019-2020 के लिए ग्रेडिंग को भी बाहर रखा जाना है और पदोन्नति पर विचार करने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे 8 अप्रैल, 2021 को सूचित किया गया और याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया। अभ्यावेदन किए जाने से पहले 9 अप्रैल, 2021 को डीपीसी की बैठक हुई और पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया... वर्ष 2016-17 और 2019-20 और उसके मामले को वर्ष 2017-18 और 2018-19 के एसीआर को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।”

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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