UPSC ने EWS सर्टिफिकेट देर से जमा करने पर उम्मीदवारी खारिज की; सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी

Shahadat

19 Oct 2023 8:02 AM GMT

  • UPSC ने EWS सर्टिफिकेट देर से जमा करने पर उम्मीदवारी खारिज की; सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस उम्मीदवार को अंतरिम राहत दी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी। UPSC ने उसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया था और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी थी।

    कोर्ट ने यूपीएससी को नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को यूपीएससी ईएसई (इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा), 2022 के पर्सनैलिटी टेस्ट में उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्देश दिया। इस बीच उनके नतीजे सुनवाई की अगली तारीख 20 नवंबर तक सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे।

    जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट पर यूपीएससी द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी।

    मामला यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ईएसई) 2022 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में है।

    याचिकाकर्ता ने 14 सितंबर, 2022 को जारी परीक्षा नोटिस के बाद ईएसई 2022 के लिए आवेदन किया। नोटिस में निर्दिष्ट किया गया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आवेदन की अंतिम तिथि, जो 4 अक्टूबर, 2022 थी, तक निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति सर्टिफिकेट होना चाहिए।

    ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने समय-सीमा से पहले आवेदन किया। उसने वित्तीय वर्ष 2020-202 के लिए 4 फरवरी 2022 को जारी आय और संपत्ति सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा किया। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह 25 जून, 2023 को आयोजित मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हुए।

    परिणाम घोषित होने पर याचिकाकर्ता को सफल पाया गया और उसने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 16 अगस्त, 2023 को आय और संपत्ति सर्टिफिकेट प्राप्त किया। यह सर्टिफिकेट विस्तृत आवेदन पत्र के साथ विधिवत जमा किया गया और 18 अगस्त, 2023 को अपलोड किया गया।

    हालांकि, याचिकाकर्ता को तब झटका लगा जब UPSC ने 18 सितंबर, 2023 के पत्र का हवाला देते हुए पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए उसका नाम शामिल करने से इनकार कर दिया। UPSC के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 7 फरवरी, 2023 और 16 अगस्त, 2023 को ईएसई 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आय और संपत्ति सर्टिफिकेट जमा किया था, जो 4 अक्टूबर, 2022 निर्धारित की गई थी।

    केस टाइटल: सुरेंद्र कुमार चौबे बनाम UPSC

    याचिकाकर्ता के लिए वकील शाहरुख आलम, एओआर तान्या, ऋतु राज, शांतनु सिंह, अनुपम कीर्ति, अक्षत चैतन्य.

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