यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम- कट ऑफ डेट से पहले निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए जाने पर उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कोटा का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

9 Oct 2023 11:27 AM IST

  • यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम- कट ऑफ डेट से पहले निर्धारित प्रारूप में सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए जाने पर उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कोटा का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 अक्टूबर) को कुछ सिविल सर्विस कंडिडेट द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के संबंध में सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर उन्हें 2022 सिविल सर्विस एग्जाम (सीएसई) के लिए निर्धारित कट ऑफ डेट से पहले निर्धारित प्रारूप में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में मानने के संघ लोक सेवा आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी।

    न्यायालय ने माना कि निर्दिष्ट प्रारूप में निर्धारित कट ऑफ डेट से पहले अपेक्षित सर्टिफिकेट जमा नहीं करने के कारण ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए उम्मीदवारों के दावे को खारिज करना यूपीएससी द्वारा उचित है।

    जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन खंडपीठ ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खंडपीठ ने आगे कहा कि सिविल सर्विस एग्जाम रूल 2022 में कानून का बल है और नियमों की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।

    फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ने वाले जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि सीएसई 2022 के उद्देश्य के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार पात्रता तभी प्राप्त करते हैं, जब वे कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19.01.2019 में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं और 31.01.2019 और वर्ष 2020-21 के आधार पर आवश्यक इनकम एंड प्रोपर्टी सर्टिफिकेट उनके पास हो।

    इसके अलावा, सीएसई नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों के पास 22.02.2022 तक इनकम एंड प्रोपर्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसके पास निर्धारित प्रारूप में इनकम एंड प्रोपर्टी सर्टिफिकेट नहीं है, वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। समान रूप से DAF-1 के चरण में निर्धारित प्रारूप में 22.02.2022 तक मौजूद दस्तावेज़ को निर्धारित तिथि से पहले ऑनलाइन जमा करना होगा।

    खंडपीठ ने कहा कि यूपीएससी द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले उन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को खारिज करना उचित है, क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय सीमा से परे इनकम एंड प्रोपर्टी सर्टिफिकेट जमा कर दिए थे।

    खंडपीठ ने आगे कहा कि दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रारूप और कट-ऑफ निर्धारित करना यूपीएससी द्वारा उचित है।

    याचिकाकर्ताओं ने परिणाम के बाद उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में मानने के यूपीएससी के फैसले को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उन्हें शुरू में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कटऑफ अंक से ऊपर अंक प्राप्त किए। हालांकि, मई 2023 में परिणाम घोषित होने के बाद प्रतिवादी ने बिना कोई कारण बताए अपनी श्रेणी को सामान्य में बदल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह बदलाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का मनमाना और भेदभावपूर्ण उल्लंघन है।

    याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवश्यक इनकम एंड प्रोपर्टी सर्टिफिकेट, प्रतिवादी के दिशानिर्देशों के अनुसार, 22 फरवरी, 2022 की निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया किया।

    मामले में तब मोड़ आया जब 30 जनवरी, 2023 को प्रतिवादी ने उन्हें सूचित किया कि उनके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में वर्ष 2021-22 का गलत उल्लेख है। उन्हें इंटरव्यू के दौरान सही वित्तीय वर्ष 2020-21 का मूल सर्टिफिकेट जमा करने की सलाह दी गई।

    इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें सर्टिफिकेट में लिपिकीय त्रुटि को स्वीकार करते हुए पुष्टि की गई कि इसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इंटरव्यू के दौरान इस स्पष्टीकरण के साथ अपने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए लेकिन बाद में अंतिम परिणाम में उनका चयन नहीं किया गया।

    पिछली सुनवाई में यूपीएससी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नरेश कौशिक ने ईडब्ल्यूएस अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा था कि "सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर लाभ उठाया जा सकता है।"

    दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील के. परमेश्वर ने तर्क दिया कि 2019 के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि सर्टिफिकेट के बजाय उनकी आर्थिक स्थिति आरक्षण का आधार होनी चाहिए।

    जस्टिस जेके माहेश्वरी ने तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा,

    "जब आप आवेदन करते हैं तो आपको यह सबूत दिखाना होगा कि मैं ईडब्ल्यूएस हूं।"

    एडवोकेट परमेश्वर ने इस पर ज़ोर देकर इसका प्रतिवाद किया कि "उत्पादन नियम या प्रमाण निर्देशिका हैं और अनिवार्य नहीं हैं।"

    उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा,

    "यदि स्थिति और प्रमाण को समान माना जाता है तो यह उम्मीदवारों के साथ गंभीर अन्याय होगा। यह योग्यता पर तकनीकी/कठोर दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा।"

    याचिकाकर्ता दिव्या का प्रतिनिधित्व कर रही एडवोकेट प्रीतिका द्विवेदी ने तर्क दिया कि ये नियम प्रशासनिक निर्देश थे न कि वैधानिक प्रावधान, जो उन्हें भर्ती नियमों से अलग करते हैं। उनसे नियम 27 और 28 की समीक्षा करने के लिए कहा गया, जो "आरक्षण प्राप्त करने की पात्रता" से संबंधित है और बताएं कि याचिकाकर्ता इन नियमों को कैसे दरकिनार कर सकते हैं।

    केस टाइटल: दिव्या बनाम भारत संघ| विमलोक तिवारी बनाम यूपीएससी| वेद प्रकाश सिंह बनाम यूपीएससी

    याचिकाकर्ताओं के लिए: एओआर प्रीतिका द्विवेदी (दिव्या के लिए) और वकील परमेश्वर के साथ एओआर तान्या श्री (विमलोक तिवारी बनाम यूओआई)

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