यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम | विनियम 17 में संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियां संशोधित नियमों द्वारा शासित होंगी: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

29 April 2023 5:00 PM IST

  • यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम | विनियम 17 में संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियां संशोधित नियमों द्वारा शासित होंगी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षण पदों के लिए रिक्तियां जो 'यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत विनियमों' के विनियम 17 में संशोधन से पहले उत्पन्न हुई थीं', वे संशोधित नियमों द्वारा शासित होंगी। नियमन 17 में संशोधन 12.03.2018 को अधिसूचित किया गया था और यह अब अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए एक लिखित परीक्षा निर्धारित करता है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और ज‌स्टिस संजय कुमार की खंडपीठ उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रचना हिल्स और अन्य में दायर एक अपील का निर्णय करते हुए उक्त टिप्पणियां की।

    पीठ ने आगे कहा कि कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के आलोक में विचार करने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि विचार की तिथि के अनुसार नियम लागू होते हैं।

    तथ्य

    उत्तर प्रदेश में स्कूल और इंटरमीडिएट शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 (“इंटरमीडिएट एक्ट”) और यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 ("विनियम") के तहत विनियमों द्वारा शासित होते हैं।

    इंटरमीडिएट अधिनियम की धारा 16-एफएफ और विनियमों के विनियम 17 में अल्पसंख्यक संस्थानों में संस्थानों के प्रमुखों और शिक्षकों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रदान की गई है।

    इसके अलावा, इंटरमीडिएट अधिनियम की धारा 16-एफएफ (3) में कहा गया है कि शिक्षक के रूप में चुने गए किसी भी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियुक्ति के प्रस्ताव को जिला विद्यालय निरीक्षक ("डीआईओएस") द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

    दो सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं ने सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया शुरू की और उनके प्रस्ताव डीआईओएस को अनुमोदन के लिए अग्रेषित किए। आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने से पहले, सरकार ने नियमन 17 में संशोधन किया, चयन के लिए 12.03.2018 से एक नई प्रक्रिया निर्धारित की। संशोधित विनियम 17 में अब अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा निर्धारित की गई है।

    नतीजतन, डीआईओएस ने नई प्रक्रिया के अनुपालन के लिए संस्थानों के प्रस्ताव को वापस कर दिया। संस्थानों ने डीआईओएस के निर्णय, जिसमें प्रबंधन को नए नियमों का पालन करने की आवश्यकता थी, को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की ।

    हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने निर्णय को रद्द कर दिया और डीआईओएस को निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, इस आधार पर कि संशोधित नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि चयन प्रक्रिया अंतिम रूप ले चुकी थी।

    हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में, डीआईओएस ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि चयन प्रक्रिया इंटरमीडिएट अधिनियम की धारा 16-एफएफ के तहत अनुमोदन प्रदान करने में समाप्त नहीं हुई और चयन अंतिम नहीं है। डीआईओएस ने देखा कि शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी देने से पहले, नियमों में संशोधन किया गया था, जिससे चयन के लिए नई प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक हो गया।

    डीआईओएस के फैसले को चुनौती देते हुए चयनित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब प्रबंधन चयनित उम्मीदवारों के नाम अनुमोदन के लिए डीआईओएस को भेज देता है, तो चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और प्रस्तावित उम्मीदवार नियुक्त होने का निहित अधिकार हासिल कर लेते हैं। हाईकोर्ट ने एक सिद्धांत पर भरोसा किया कि रिक्तियों के संबंध में चयन प्रक्रिया जो विनियमों के संशोधन से पहले उत्पन्न हुई थी, वे असंशोधित विनियमों द्वारा शासित होंगी।

    यूपी राज्य ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

    फैसला

    विनियम 17 के संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियों को संशोधित नियमों द्वारा शासित किया जाएगा

    चयनित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि शिक्षकों के पद की रिक्तियों को केवल उन नियमों और विनियमों के अनुसार भरा जा सकता है जो रिक्तियां उत्पन्न होने पर संचालित होती हैं और न कि बाद में संशोधित किए गए विनियमों के अनुसार। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें मान ली थीं।

    खंडपीठ ने कहा कि विनियम 17 के संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियों को संशोधित नियमों द्वारा शासित किया जाना है। तदनुसार, यह देखा गया कि:

    “हम पहले ही मान चुके हैं कि डीआईओएस की मंजूरी अनिवार्य है और अधिनियम ऐसी मंजूरी के बिना शिक्षक की नियुक्ति पर रोक लगाता है। हमने यह भी माना है कि यदि डीआईओएस 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेता है तो शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कानूनी व्यवस्था डीम्ड नियुक्ति की किसी भी अवधारणा पर विचार नहीं करती है। इन परिस्थितियों में, इस सिद्धांत का संदर्भ और उस पर भरोसा कि रिक्तियां उत्पन्न होने के समय मौजूद नियम ही नियुक्तियों को नियंत्रित करेंगे, गलत है।"

    इसके अलावा, यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि एक उम्मीदवार को मौजूदा नियमों के आलोक में विचार किए जाने का अधिकार है, जिसका अर्थ है विचार की तिथि पर लागू नियम।

    शेष मुद्दों पर खंडपीठ ने कहा कि इंटरमीडिएट अधिनियम के तहत चयन प्रक्रिया डीआईओएस की अनिवार्य स्वीकृति के बाद ही समाप्त होती है, डीम्ड नियुक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा, इंटरमीडिएट अधिनियम की धारा 16-एफएफ (3) के मद्देनजर, उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

    केस टाइटल: उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रचना हिल्स व अन्य।

    केस नंबर : सिविल अपील नंबर 1882 ऑफ 2023


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