यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट | डीआईओएस की मंजूरी के बिना शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

29 April 2023 5:34 AM GMT

  • यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट | डीआईओएस की मंजूरी के बिना शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना समाप्त नहीं किया गया। केवल चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण उम्मीदवार को नियुक्त किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 की धारा 16-चच(3) के तहत नियुक्ति के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रचना हिल्स व अन्य में दायर अपील का निर्णय करते हुए पाया कि यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-एफएफ(3) संस्थान के प्रमुख या शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए स्कूलों के जिला निरीक्षक (डीआईओएस) द्वारा अनुमोदन अनिवार्य करता है।

    पृष्ठभूमि तथ्य

    उत्तर प्रदेश में स्कूल और इंटरमीडिएट शैक्षणिक संस्थान उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 (इंटरमीडिएट एक्ट) और यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 (विनियम) के तहत विनियमों द्वारा शासित होते हैं। इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 16-एफएफ और विनियमों के विनियम 17 में अल्पसंख्यक संस्थानों में संस्थानों के प्रमुखों और शिक्षकों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रदान की गई है।

    इसके अलावा, इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 16-एफएफ (3) में कहा गया कि शिक्षक के रूप में चुने गए किसी भी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि नियुक्ति के प्रस्ताव को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

    दो सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं ने सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया शुरू की और उनके प्रस्ताव डीआईओएस को अनुमोदन के लिए अग्रेषित किए। आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने से पहले सरकार ने नियमन 17 में संशोधन किया, चयन के लिए 12.03.2018 को नई प्रक्रिया निर्धारित की। संशोधित विनियम 17 में अब अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा निर्धारित की गई है।

    नतीजतन, डीआईओएस ने नई प्रक्रिया के अनुपालन के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रस्ताव को वापस कर दिया। संस्थानों ने डीआईओएस के निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें प्रबंधन को नए नियमों का पालन करने की आवश्यकता है।

    हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने निर्णय रद्द कर दिया और डीआईओएस को निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, इस आधार पर कि संशोधित नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि चयन प्रक्रिया अंतिम रूप ले चुकी है।

    हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीआईओएस ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि चयन प्रक्रिया इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 16-एफएफ के तहत अनुमोदन प्रदान करने में समाप्त नहीं हुई। इस तरह चयन अंतिम नहीं है। डीआईओएस ने देखा कि शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी देने से पहले नियमों में संशोधन किया गया, जिससे चयन के लिए नई प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक हो गया।

    डीआईओएस के फैसले को चुनौती देते हुए चयनित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब प्रबंधन चयनित उम्मीदवारों के नाम अनुमोदन के लिए डीआईओएस को भेज देता है तो चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और प्रस्तावित उम्मीदवार नियुक्त होने का निहित अधिकार हासिल कर लेते हैं।

    हाईकोर्ट ने एक सिद्धांत पर भरोसा किया कि रिक्तियों के संबंध में चयन प्रक्रिया जो विनियमों के संशोधन से पहले उत्पन्न हुई थी, वे असंशोधित विनियमों द्वारा शासित होंगी।

    यूपी राज्य हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

    सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    केवल चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण नियुक्ति का उम्मीदवार का कोई निहित अधिकार नहीं है, डीआईओएस का अनुमोदन अनिवार्य है।

    खंडपीठ ने पाया कि इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 16-एफएफ (3) प्रदान करती है कि प्रबंधन द्वारा शिक्षक के रूप में चयनित और प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि डीआईओएस द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाती है।

    यह कहा गया कि एक्ट की धारा 16चच(3) में 'कोई भी व्यक्ति', 'नियुक्त नहीं किया जाएगा' और 'जब तक' पदों का उनके सामान्य अर्थ में मतलब होगा कि नियुक्ति डीआईओएस के अनिवार्य अनुमोदन के अधीन है।

    खंडपीठ ने फैसला सुनाया,

    "नियुक्ति की प्रक्रिया को डीआईओएस की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह, नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवार का कोई अधिकार नहीं है, बहुत कम निहित अधिकार है।"

    राज कुमारी सेसिल बनाम लक्ष्मी नारायण भगवती देवी विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल, (1998) 2 एससीसी 461 की प्रबंध समिति के फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीआईओएस से अनुमोदन के अभाव में, जो नियुक्ति की वैधानिक पूर्व शर्त है, नियुक्ति अस्थिर और अधूरी होगी।

    खंडपीठ ने कहा कि इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 16-एफएफ (3) को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

    शेष मुद्दों पर खंडपीठ ने कहा कि डीआईओएस की अनिवार्य स्वीकृति के बाद ही चयन प्रक्रिया समाप्त होती है, डीम्ड नियुक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में शिक्षण पदों के लिए रिक्तियां जो 'यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921', संशोधित नियमों द्वारा शासित होना है।

    केस टाइटल: उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रचना हिल्स व अन्य।

    साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 360/2023

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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