यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में धर्म-विरोधी रूपांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के हस्तांतरण की मांग की
LiveLaw News Network
19 Jan 2021 6:35 PM IST
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि,
"उच्चतम न्यायालय पहले ही मामले को जब्त कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 139 A के तहत एक आवेदन दायर किया है।"
इससे पहले, एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने चीफ जस्टिस गोविंद माथुर से अनुरोध किया था कि इस मामले को स्थगित कर दिया जाए।
एएजी ने कहा था कि,
"चूंकि शीर्ष अदालत ने पहले ही मामले को संज्ञान में ले लिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए सुनवाई जारी रखना उचित नहीं है।"
हाईकोर्ट द्वारा याचिकाएं स्थगित करने से इनकार के चलते सरकार ने अनुच्छेद 139 A के तहत शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
प्रावधान कहता है कि,
"जहां कानून से संबंधित या समान रूप से समान प्रश्न शामिल हैं। वे मामले सर्वोच्च न्यायालय और एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों या दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव या अटॉर्नी जनरल द्वारा किए गए आवेदन पर संतुष्ट है कि भारत या किसी भी पक्ष को इस तरह के मामले में इस तरह के प्रश्न सामान्य महत्व के पर्याप्त प्रश्न हैं। ऐसे में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को वापस ले सकता है और सभी मामलों का निपटारा कर सकता है।"
इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यादेश के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित कर दी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि,
"सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे आवेदन को प्राथमिकता दी जाती है, जहां समान प्रकृति की एक रिट याचिका पर विचार किया जाता है, जो तत्काल याचिका और इसी तरह की प्रकृति की अन्य सभी याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है।"
"दिए गए कथन के मद्देनजर, हम इस याचिका को रिट के लिए स्थगित करना उचित समझते हैं।"
"इस याचिका को और अन्य समान याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए 25 जनवरी, 2021 को सूचीबद्ध किया जाता है।"
सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को यूपी और उत्तराखंड सरकारों के विवाहों के लिए धार्मिक रूपांतरण के खिलाफ अध्यादेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद करने का आदेश दिया था। अब याचिकाएं फरवरी महीने में सूचीबद्ध होने की संभावना है।
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