COVID-19 के कारण मौत की आशंका पर आरोपी को अग्रिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
LiveLaw News Network
18 May 2021 12:07 PM IST
उत्तर प्रदेश राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें COVID-19 महामारी के कारण मौत की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले का जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि आरोपी एक ठग था और उसे केवल COVID-19 के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी। बेंच अगले हफ्ते मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
10 मई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि वर्तमान महामारी जैसे कारणों से मौत की आशंका अग्रिम जमानत देने का एक वैध आधार है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने एक प्रतीक जैन की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें संभावित गिरफ्तारी के कारण COVID-19 के कारण मौत की आशंका जताई गई थी।
कोर्ट ने कहा कि राज्य में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं आरोपी व्यक्तियों को सामान्य समय में लागू सामान्य प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तारी के कारण उनके जीवन के लिए खतरे से असुरक्षित छोड़ सकती हैं। पीठ ने कहा कि असाधारण समय में असाधारण उपचार की आवश्यकता होती है और कानून की भी इसी तरह व्याख्या की जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आगे कहा कि अग्रिम जमानत देने के लिए स्थापित मानदंड जैसे आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि, न्याय से फरार हैमे की संभावना और क्या आवेदक को गिरफ्तार करके उसे पीड़ा देने और अपमानित करने का आरोप लगाया गया है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के फैलने के कारण देश और राज्य की वर्तमान स्थिति के कारण अब महत्व खो चुके हैं।
न्यायाधीश ने कहा,
"जब आरोपी को मौत की आशंका से बचाया जाएगा तभी उसकी गिरफ्तारी की आशंका पैदा होगी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। जब तक जीवन के अधिकार की रक्षा नहीं की जाती है, तब तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा।"
अदालत ने कहा कि यदि आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में लॉक-अप में हिरासत, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने, जमानत देने या खारिज करने या जेल में कैद करने आदि की प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन पर आशंका पैदा होगी।
"सीआरपीसी या किसी विशेष अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रियाओं के अनुपालन के दौरान, एक आरोपी निश्चित रूप से कई लोगों के संपर्क में आएगा। उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, लॉक-अप में कैद किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और यदि उसकी जमानत अर्जी लगाई जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने तक उसे अनिश्चित काल के लिए जेल भेजा जाएगा।
आरोपी कोरोना वायरस के घातक संक्रमण से पीड़ित हो सकता है, या पुलिस कर्मी, जिसने उसे गिरफ्तार किया है, उसे लॉक-अप में रखा है, उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और फिर उसे जेल ले गया, वह भी संक्रमित व्यक्ति हो सकता है। जेल में भी बड़ी संख्या में कैदी संक्रमित पाए गए हैं। जेलों में बंद व्यक्तियों का कोई उचित टेस्ट, उपचार और देखभाल नहीं है।"
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जब आरोपी जीवित होगा तभी तो उसे गिरफ्तारी, जमानत और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा।
अदालत ने कहा,
"यह स्पष्ट है कि जीने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से अधिक कीमती और पवित्र है, जिसे न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को अग्रिम जमानत देकर संरक्षित करने की मांग की गई है। यदि जीने के अधिकार की रक्षा और अनुमति नहीं है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भले ही न्यायालय द्वारा संरक्षित हो, का उल्लंघन या जोखिम में पड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। यदि किसी अभियुक्त की मृत्यु उसके नियंत्रण से परे कारणों से होती है, जब उसे न्यायालय द्वारा मृत्यु से बचाया जा सकता था, उसे अग्रिम जमानत देना या अस्वीकार करना व्यर्थ की कवायद होगी।"