चुनी हुई सरकार के विपरीत जज लोकप्रिय नैतिकता से नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता से चलते हैं: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

Avanish Pathak

4 Nov 2023 6:33 PM IST

  • चुनी हुई सरकार के विपरीत जज लोकप्रिय नैतिकता से नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता से चलते हैं: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2023 में कहा कि जज लोकप्रिय नैतिकता से नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता से चलते हैं। उन्होंने क‌हा कि संवैधानिक नैतिकता में संविधान के वे मूल्य शामिल हैं, जिनका समर्थन करना अदालतों का उद्देश्य है जैसे कि भाईचारा, मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता।

    उन्होंने कहा, "न्यायाधीश यह नहीं देखते कि जब वे मामलों का फैसला करेंगे तो समाज कैसे प्रतिक्रिया देगा, सरकार के निर्वाचित अंगों और न्यायपालिका के बीच यही अंतर है।"

    उन्होंने कहा कि शासन की निर्वाचित शाखा का उद्देश्य लोगों के प्रति उत्तरदायी होना है, लेकिन जजों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अदालतें जुड़ाव का एक मंच है, जहां लोगों को लगता है कि उन्हें कम से कम समाज के भीतर बदलाव का एक नया संश्लेषण तैयार करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने की जगह मिलेगी।

    सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को खारिज करने के लिए विधायिका द्वारा कानून पारित करने के हालिया पैटर्न पर उनके विचार के बारे में पूछे जाने पर, सीजेआई ने दर्शकों को बताया कि इस संबंध में विधायिका के लिए क्या करने की अनुमति है और क्या करने की अनुमति नहीं है।

    "विधायिका क्या कर सकती है और क्या नहीं, इसके बीच एक विभाजन रेखा है। यदि कोई निर्णय कानून में कमी की ओर इशारा करता है, तो विधायिका उस कमी को दूर करने के लिए एक नया कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। विधायिका जो नहीं कर सकती वह है जजमेंट को ओवररूल करना। लेकिन यह पहली बार नहीं हो रहा है। कर क्षेत्र में ऐसा होता रहा है। कृत्यों को मान्य करना पूरी तरह से स्वीकार्य है, लेकिन किसी फैसले को सीधे खारिज करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"

    सीजेआई ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में हमारे समय के कुछ सबसे कठिन सवालों पर सुनवाई कर रहा है।

    उन्होंने कहा, “हम सही होने का दावा नहीं कर सकते। हम अंतिम हैं इसलिए नहीं कि हम सही हैं, बल्कि हम सही हैं क्योंकि हम अंतिम हैं। लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि अदालत हमारे समय के महत्वपूर्ण मुद्दों का जवाब न दे। हम जो काम करते हैं वह आलोचना और व्यापक सामाजिक संवाद के लिए खुला है।”

    बातचीत के दौरान, उन्होंने यह भी बताया कि अदालतें तीन महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जो केवल मामलों का फैसला करने तक ही सीमित नहीं है।

    “सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वे मामले हैं जिन पर हम निर्णय लेते हैं। लेकिन अदालतें सामाजिक जुड़ाव के लिए भी महत्वपूर्ण मंच बन गई हैं, न केवल हमारे द्वारा दिए गए फैसलों के लिए, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बातचीत के लिए जगह बनाने के लिए भी। तीसरा वह कार्य है जो हम अपनी प्रशासनिक क्षमता में करते हैं।”

    उन्होंने न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में बताया।

    उदाहरण के लिए, न्याय तक पहुंच में महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक भाषा है। हम एआई समर्थित टूल का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की प्रक्रिया में हैं। अदालतों को लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग समझें कि हमारी अदालतों में क्या चल रहा है।''।

    उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइवस्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, ''यह विश्वास निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए हम जो काम करते हैं उसमें लोगों का भरोसा बना रहता है।''

    सीजेआई ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के लिए एक अदालत है। उन्होंने बताया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय न केवल सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है, बल्कि अंतिम अपील की अदालत भी है। उन्होंने कहा, इस अर्थ में, यह दुनिया की अन्य अदालतों की तुलना में बहुत व्यापक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।

    सीजेआई ने कहा, "आने वाली पीढ़ियों को यह जिम्मेदारी सौंपना महत्वपूर्ण है जो अतीत की त्रुटियों को इंगित कर सकें और समाज के विकास के लिए सामाजिक कानूनी ढांचे को फिर से तैयार कर सकें।"

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