दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई जिंदगियां चली गईं, दिक्कत पुलिस में स्वतंत्रता और व्यावसायिकता की कमी की है,' SC ने दिल्ली हिंसा पर टिप्पणी की
LiveLaw News Network
26 Feb 2020 12:56 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 24 फरवरी से हो रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हुए दंगों पर कुछ महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणियां कीं।
शाहीन बाग में कोर्ट की निगरानी में सड़क को खुलवाने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दंगों को लेकर पुलिस की निष्क्रियता की खबरों पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने हिंसा के बारे में अपनी चिंताओं को बताया। "दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हुई हैं, " न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की।
जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा, "पुलिस की निष्क्रियता के बारे में, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करूंगा। इस संस्था के प्रति, इस देश के प्रति मेरी निष्ठा है। पुलिस की ओर से स्वतंत्रता और व्यावसायिकता की कमी रही है।"
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश से आग्रह किया, "इस माहौल में, आपको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए ..पुलिस को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।"
न्यायमूर्ति के एम जोसेफ ने कहा कि वह "परेशान हैं कि 13 लोगों की जान चली गई है" (अदालत में एक वकील ने तब पीठ को सूचित किया कि अब ये संख्या 20 तक पहुंच गई है।)
"समस्या पुलिस की व्यावसायिकता की कमी है। अगर यह पहले किया गया होता, तो यह स्थिति नहीं बढ़ती, " जस्टिस जोसेफ ने कहा।
पीठ ने यह भी कहा कि पुलिस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रकाश सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया गया है।
न्यायमूर्ति जोसेफ ने यह भी सुझाव दिया कि भारतीय पुलिस को यूके पुलिस से सीखना चाहिए, जो उच्च अधिकारियों के लिए इंतजार किए बिना अपराध को देखते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है।
न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि ब्रिटेन में पुलिस कैसे काम करती है, इस पर गौर करें। अगर कोई भड़काऊ टिप्पणी करता है, तो वे कार्रवाई करते हैं। वे आदेशों का इंतजार नहीं करते हैं। पुलिस को यहां-वहां नहीं देखना चाहिए।
इस बिंदु पर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह मुद्दा उठाने का समय नहीं है।
SG ने कहा कि एक डीसीपी को भीड़ ने मारा और वो वेंटिलेटर पर हैं। हम जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं जिसमें पुलिस अधिकारी काम करते हैं।"
"ऐसे समय में, कृपया पुलिस का मनोबल न गिराएं," सॉलिसिटर जनरल ने निवेदन किया।
SG ने पीठ से आग्रह किया कि वह कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग को रोकें क्योंकि जजों की टिप्पणियों को हेडलाइन बनाया जाएगा।
पीठ ने दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस की निष्क्रियता की खबरों की एसआईटी जांच की मांग करने वाली मुख्य याचिका में दायर वार्ताकार आवेदनों पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही इस मुद्दे को अपने पास ले लिया है।
शुरू में ही न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि बेंच इस मामले के दायरे (जो शाहीन बाग रोड नाकाबंदी की मंजूरी के लिए है) का विस्तार करने का इरादा नहीं कर रही है।
वार्ताकारों की रिपोर्ट के बारे में, पीठ ने कहा कि यह बाद में उस पर सुनवाई करेगी क्योंकि " अभी पर्यावरण अनुकूल नहीं है।"
याचिका को 23 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है।