'असंशोधनीय आचरण': सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कानून विभाग में सुधार को कहा, देरी के लिए 35 हजार का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

28 Oct 2020 7:38 AM GMT

  • असंशोधनीय आचरण: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कानून विभाग में सुधार को कहा, देरी के लिए 35 हजार का जुर्माना लगाया

    मध्य प्रदेश राज्य बार-बार एक ही काम करता है और ये असंशोधनीय आचरण लगता है!, सुप्रीम कोर्ट ने 588 दिनों की देरी के साथ राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की।

    न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे कानूनी विभाग को संशोधित करने के पहलू पर गौर करें। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग समय सीमा में किसी भी उचित अवधि के भीतर अपील दायर करने में असमर्थ है, अदालत ने कहा।

    अदालत ने इस प्रकार गौर किया कि एसएलपी दायर की जानी है या नहीं, यह तय करने में विधि विभाग को लगभग 17 महीने का समय लगा।

    पीठ ने यह कहा:

    "कानूनी विभाग के लिए अक्षमता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा! हम मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश देना उचित समझते हैं कि वे कानूनी विभाग के पुनरीक्षण के पहलू पर गौर करें क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग समय सीमा में किसी भी उचित अवधि के भीतर अपील दायर करने में असमर्थ है। इस प्रकार के बहाने, जैसा कि पहले ही पूर्वोक्त आदेश में दर्ज किया गया है, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया और अन्य (2012) 3 एससीसी 563 में निर्णय के मद्देनज़र अधिक स्वीकार्य नहीं हैं।

    अदालत ने राज्य पर 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उप महाधिवक्ता को आगाह भी किया कि इस तरह के बढ़ते मामलों के लिए जुर्माना राशि बढ़ती रहेगी। अदालत ने कहा कि उक्त राशि की वसूली अपील दाखिल करने में देरी और फाइलों पर बैठे रहने के जिम्मेदार अधिकारी ( यों) से वसूली जाएगी और वसूली गई राशि के प्रमाण पत्र को इस अदालत में दाखिल किया जाएगा।

    "हमने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि इस प्रकार के मामले केवल" सर्टिफिकेट केस "होते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे को शांत करने के लिए बर्खास्तगी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। इसका मकसद अधिकारियों की खाल बचाने के लिए है जो इसमें डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। हमने उस स्थिति की विडंबना भी दर्ज की है जहां इन फाइलों पर बैठने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और कुछ भी नहीं किया जाता है," पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय भी शामिल थे, ने जोड़ा हाल ही में, 663 दिनों की देरी के साथ मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश पारित किया था जिसमें देरी से एसएलपी दाखिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई थी।

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