" वचन देता हूं कि 30 दिनों में पुनर्विचार याचिका दाखिल करूंगा" : प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सजा पर सुनवाई टालने की अर्जी लगाई

LiveLaw News Network

19 Aug 2020 11:10 AM GMT

  •  वचन देता हूं कि 30 दिनों में पुनर्विचार याचिका दाखिल करूंगा : प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सजा पर सुनवाई टालने की अर्जी लगाई

     अवमानना ​​मामले में सजा सुनाए जाने से एक दिन पहले वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल कर अपनी सजा पर सुनवाई टालने की मांग की है।

    वकील कामिनी जायसवाल द्वारा दायर अपने आवेदन में, भूषण ने शीर्ष अदालत से सजा पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है, जब तक कि वह एक पुनर्विचार

    याचिका दायर नहीं करते और उस याचिका पर फैसला ना आ जाए। सजा पर सुनवाई गुरुवार 20 अगस्त को होनी है।

    न्यायालय के दिनांक 14.08.2020 के आदेश पर 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए भूषण ने वैकल्पिक रूप से प्रार्थना की है कि भले ही सजा पर सुनवाई को स्थगित ना किया जाए, सजा पर तब तक रोक लगाई जा सकती है जब तक कि उनकी प्रस्तावित पुनर्विचार याचिका तय नहीं की जाती।

    भूषण ने कहा,

    "... यह प्रार्थना की जाती है कि प्रस्तावित पुनर्विचार याचिका दायर होने और फैसला होने तक सजा पर सुनवाई टाल दी जाए। आवेदक निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार दर्ज करने का वचन देता है, क्योंकि वह कानून के तहत हकदार है।"

    आवेदक ने कहा है कि स्वत: संज्ञान कार्यवाही के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में कार्य करता है और उसके फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, उसके पास उपलब्ध एकमात्र उपाय एक पुनर्विचार के माध्यम से है, जिसे वह दाखिल करना चाहते हैं।

    आवेदन में कहा गया कि

    "यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि इस माननीय न्यायालय की अवमानना ​​के संबंध में एक स्वत: संज्ञान कार्यवाही में, यह माननीय न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय के रूप में कार्य करता है और इसके निर्णय से अपील का कोई प्रावधान नहीं है। एक पुनर्विचार अर्जी जो वर्तमान मामले में जहां यह माननीय न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय है, प्रथम अपील के समान है। "

    इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि शीर्ष अदालत स्वयं इस मामले में एक ट्रायल कोर्ट की तरह काम कर रही है, और चूंकि मानवीय निर्णय अचूक नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि किसी निर्णय पर पहुंचने में अत्यधिक सावधानी बरती जाए।

    इस प्रकाश में, यह सूचित किया गया है कि भूषण 14 अगस्त के आदेश के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करने का इरादा रखते हैं और इसलिए, प्रार्थना करते हैं कि सजा पर सुनवाई उनकी पुनर्विचार याचिका तय होने तक टाल दी जाए।

    "आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही में, यह माननीय न्यायालय एक ट्रायल कोर्ट की तरह कार्य करता है और अंतिम अदालत भी है। धारा 19 (1) उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना ​​का दोषी पाए गए व्यक्ति को अपील का वैधानिक अधिकार देता है। तथ्य यह है कि इस माननीय न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं है, जिससे यह दोगुना आवश्यक हो जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जाए कि न्याय न केवल किया जाए, बल्कि होते हुए भी दिखे।

    ... चूंकि यह माननीय न्यायालय एक स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही में प्रथम दृष्टया अदालत के रूप में कार्य करता है और अपील के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है, यदि ऐसी कार्यवाही में दोषी ठहराया जाता है, तो कानून के पूर्वोक्त सिद्धांत, एक आपराधिक ट्रायल के संदर्भ में आयोजित किया जाना चाहिए और इस माननीय न्यायालय द्वारा इस तरह की सजा के खिलाफ दायर की गई पुनर्विचार याचिका के मामले के लिए मानक लागू करना चाहिए। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सही गारंटी के अनुरूप होगा। "

    - प्रशांंत भूषण

    दरअसल 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने के लिए आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया। हार्ले डेविडसन बाइक पर बैठे सीजेआई बोबडे की तस्वीर के संदर्भ में किए गए एक ट्वीट में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन में रखते हुए सीजेआई महंगी बाइक सवारी का आनंद ले रहे थे।

    एक अन्य ट्वीट में आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले छह वर्षों में लोकतंत्र के विनाश में योगदान दिया, और अंतिम 4 सीजेआई ने इसमें विशेष भूमिका निभाई।

    न्यायालय ने माना कि ट्वीट "विकृत तथ्यों" पर आधारित थे और इसमें अदालत के अधिकार और सम्मान को कम करने का प्रभाव था।

    "ट्वीट में भारतीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण आधार की बहुत नींव को अस्थिर करने का प्रभाव है ... इसमें कोई संदेह नहीं है, कि ट्वीट न्यायपालिका की संस्था में जनता के विश्वास को हिला देता है", जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की एक बेंच ने फैसले में कहा।

    संबंधित मामले में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामलों के लिए इंट्रा कोर्ट अपील प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि "न्याय की विफलता की संभावित संभावना से बचने के लिए" अंतर-अदालत की अपील की सुरक्षा होनी चाहिए।

    उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति सी एस कर्नन के खिलाफ मुकदमे में अवमानना ​​का फैसला 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि "इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों को शारीरिक सुनवाई में विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए जहां व्यापक चर्चा और व्यापक भागीदारी की गुंजाइश है।"

    आवेदन की प्रति डाउनलोड करेंं



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