जस्टिस कुरियन जोसेफ ने स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामलों के फैसले में इंट्रा कोर्ट अपील का प्रावधान मांगा, कहा न्याय की विफलता की जरा सी भी संभावना से बचें

LiveLaw News Network

19 Aug 2020 8:50 AM GMT

  • जस्टिस कुरियन जोसेफ ने स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामलों के फैसले में इंट्रा कोर्ट अपील का प्रावधान मांगा, कहा न्याय की विफलता की जरा सी भी संभावना से बचें

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने सुझाव दिया है कि शीर्ष अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामलों में पारित किए गए फैसले में इंट्रा कोर्ट अपील का प्रावधान होना चाहिए।

    सेवानिवृत्त जज का बयान सीजेआई और न्यायपालिका के बारे में दो ट्वीट्स के लिए वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना ​​के लिए दोषी ठहराए गए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनज़र आया है।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को अवमानना ​​मामले में सजा पर भूषण की सुनवाई करने के लिए निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति जोसेफ ने सुझाव दिया है कि "न्याय की विफलता की संभावना से भी बचने" के लिए अंतर-न्यायालय अपील (Intra-Court Appeal) की सुरक्षा होनी चाहिए।

    उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति सी एस कर्नन के खिलाफ मुकदमे में अवमानना ​​का फैसला 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित किया गया था।

    उन्होंने यह भी कहा कि "इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों को शारीरिक सुनवाई में विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए जहां व्यापक चर्चा और व्यापक भागीदारी की गुंजाइश हो।"

    पूरा बयान पढ़ें :

    भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायालय की अवमानना ​​के दायरे और सीमा पर कुछ गंभीर प्रश्नों को सुनने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से, अधिक गंभीर मुद्दे हैं, जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं। उदाहरण के लिए, क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक

    स्वत: संज्ञान मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अंतर-अदालत की अपील का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि आपराधिक मामलों में सजा की अन्य सभी स्थितियों में, दोषी व्यक्ति के पास अपील के माध्यम से दूसरे अवसर का अधिकार है। अदालत की अवमानना अधिनियम , 1971 की धारा 19 के तहत, एक अंतर-अदालत अपील प्रदान की जाती है, जहां उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किया जाता है तो मामले में डिवीजन बेंच सुनवाई करती है जिसकी अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।

    यह सुरक्षा शायद न्याय के अंत की संभावना से बचने के लिए भी प्रदान की गई है। क्या अन्य संवैधानिक न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी इस तरह की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, जब एक स्वत: संज्ञान

    आपराधिक अवमानना ​​मामले में सजा हो? "फियात जस्तियात रूह कोअलम" (न्याय किया जाना चाहिए भले ही आसमान गिर पड़े) न्यायालयों द्वारा न्याय के प्रशासन का मूलभूत आधार है। लेकिन, अगर न्याय नहीं किया जाता है या न्याय विफल होता है, तो आसमान निश्चित रूप से गिर जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत, संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्नों से संबंधित किसी भी मामले को तय करने के लिए न्यूनतम पांच न्यायाधीशों का कोरम होगा। भारत के संविधान की व्याख्या पर कानून के पुख्ता सवालों और मौलिक अधिकारों पर गंभीर प्रतिध्वनित होने के मद्देनज़र दोनों स्वत: संज्ञान -संबंधी अवमानना ​​मामलों में मामलों को एक संविधान पीठ द्वारा सुने जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति सी एस कर्नन के खिलाफ मुकदमा दायर करने के मामले में, यह सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत का सामूहिक विवेक था कि इस मामले को कम से कम सात वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाली पीठ को सुना जाना चाहिए। वर्तमान अवमानना ​​मामले केवल एक या दो व्यक्तियों से जुड़े मामले नहीं हैं; लेकिन न्याय से संबंधित देश की अवधारणा और न्यायशास्त्र से संबंधित बड़े मुद्दे हैं।

    इन जैसे महत्वपूर्ण मामलों को शारीरिक सुनवाई में विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए जहां व्यापक चर्चा और व्यापक भागीदारी की गुंजाइश है।

    लोग आ सकते हैं और लोग जा सकते हैं, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्याय के न्यायालय के रूप में हमेशा के लिए रहना चाहिए।

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