सीजेआई गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ SC/ST आरक्षण

Shahadat

1 July 2025 3:58 PM IST

  • सीजेआई गवई के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में लागू हुआ SC/ST आरक्षण

    सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपने स्टाफ की नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों (SC/ST) के लिए आरक्षण लागू किया।

    हाल ही में एक सर्कुलर के माध्यम से कर्मचारियों को सूचित किया गया कि 23 जून से एक मॉडल आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया गया।

    यह नीति अपनी तरह की पहली पहल है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित दूसरे सीजेआई भी हैं।

    सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा 24 जून को जारी आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया:

    "सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि मॉडल आरक्षण रोस्टर और रजिस्टर को सुपनेट पर अपलोड कर दिया गया और इसे 23.06.2025 से प्रभावी कर दिया गया।

    यह भी सूचित किया जाता है कि रोस्टर या रजिस्टर में गलतियों या अशुद्धियों के बारे में किसी भी कर्मचारी द्वारा आपत्ति/प्रतिवेदन उठाए जाने की स्थिति में वे रजिस्ट्रार (भर्ती) को इसकी सूचना दे सकते हैं।"

    मॉडल रोस्टर में सीनियर निजी सहायक के पद; सहायक लाइब्रेरियन के पद; जूनियर कोर्ट सहायक; जूनियर कोर्ट सहायक सह जूनियर प्रोग्रामर; जूनियर कोर्ट अटेंडेंट; चैंबर अटेंडेंट (आर); वरिष्ठ निजी सहायक; सहायक लाइब्रेरियन; जूनियर कोर्ट सहायक सहित विभिन्न पदनामों के लिए आरक्षित श्रेणियों के लिए सीधी भर्ती नीति का विवरण दिया गया।

    नीति के अनुसार, रोजगार पदों पर अनुसूचित जाति वर्ग को 15% तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग को 7.5% हिस्सेदारी मिलेगी।

    Next Story