उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे: सुप्रीम ने क्यों कहा कि यह कठिन संवैधानिक मुद्दा है?

Shahadat

15 Feb 2023 2:14 PM IST

  • उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे: सुप्रीम ने क्यों कहा कि यह कठिन संवैधानिक मुद्दा है?

    सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि मुद्दों में से "निर्णय लेने के लिए कठिन संवैधानिक मुद्दा" है।

    जिस मुद्दे को संविधान पीठ को संदर्भित किया गया, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 के अपने फैसले नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता है कि स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है ,जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो।

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उद्धव ठाकरे गुट ने नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि यह दलबदलू विधायकों को केवल स्पीकर को हटाने की मांग करने वाला नोटिस भेजकर उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही को रोकने की अनुमति देता है।

    दूसरी ओर, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और नीरज किशन कौल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एकनाथ शिंदे गुट ने नबाम रेबिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने यह तर्क दिया कि यह मुद्दा अब "अकादमिक" हो गया है, खासकर उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यह एहसास होने के बाद कि वह फ्लोर टेस्ट पास नहीं करेंगे। शिंदे समूह के वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि स्पीकर को विधायकों को अयोग्य ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब वह खुद हटाने के प्रस्ताव का सामना कर रहा हो।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि नबाम रेबिया के संबंध में दोनों विचारों के गंभीर परिणाम हैं और इसलिए यह निर्णय लेने के लिए एक कठिन प्रश्न है।

    सीजेआई ने नीरज किशन कौल को संबोधित करते हुए कहा,

    "इस कारण से जवाब देना कठिन संवैधानिक मुद्दा है कि दोनों पदों के परिणामों का राजनीति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है।"

    सीजेआई ने कहा,

    "यदि आप नबाम रेबिया की स्थिति लेते हैं तो यह कहता है कि एक बार नोटिस जारी करने के कारण अध्यक्ष का अस्तित्व ही संकट में आ जाता है तो अध्यक्ष को अयोग्यता पर निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक कि उनकी खुद की निरंतरता सदन के अनुसमर्थन को पूरा नहीं करती। इसका परिणाम, जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा, राजनीतिक दल से दूसरे में ह्यूमन कैपिटल के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना है।"

    इसके बाद कपिल सिब्बल ने यह कहते हुए बीच में ही रोक दिया कि सीजेआई की अभिव्यक्ति "ह्यूमन कैपिटल का राजनीतिक दल से दूसरे में मुक्त प्रवाह" "इतनी अच्छी तरह से रखी गई।"

    सीजेआई ने इसके बाद अन्य स्थिति के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि सिब्बल के तर्क को अपनाने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां जो पार्टी नेता बहुमत खो चुका है, स्पीकर को प्रतिद्वंद्वी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए कहकर राजनीतिक यथास्थिति सुनिश्चित कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि स्पीकर को खुद को हटाने के लिए संकल्प का सामना करना पड़ रहा है।

    उन्होंने कहा,

    "अब दूसरे छोर को देखें। यदि आप कहते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि नोटिस जारी करने से स्पीकर के पद पर बने रहने पर संकट आ गया है, वह अभी भी अयोग्यता के नोटिस का फैसला कर सकते हैं, इसका परिणाम अनिवार्य रूप से नेता है। जिस राजनीतिक दल ने अपने समर्थन को खो दिया है, वह तब उन्हें समूह में रोक सकता है। हालांकि वास्तविक राजनीति के मामले में उसने समर्थन खो दिया है। तो, दूसरे चरण को अपनाने का मतलब होगा कि आप वास्तव में सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजनीतिक यथास्थिति बनी रहे। हालांकि नेता ने प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व खो दिया है। वह दूसरा छोर है, अगर हम नबाम रेबिया को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर हम नबाम रेबिया का उपयोग करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम भी होते हैं, क्योंकि तब यह मुक्त प्रवाह है।

    सीजेआई ने कहा,

    "तो दोनों समाप्त होते हैं, आप इसे जिस भी तरीके से स्वीकार करते हैं, उसके गंभीर परिणाम होते हैं। दोनों ही वांछनीय नहीं हैं।"

    इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि मौजूदा मामले में विधायक दल के भीतर विभाजन हुआ, जिसे संविधान की दसवीं अनुसूची से मान्यता नहीं है। दलबदल विरोधी कानून के तहत एकमात्र बचाव किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय है, जो नहीं हुआ है।

    उन्होंने नबाम रेबिया की उक्ति का उपयोग करते हुए कहा,

    "कोई किसी भी पार्टी को विभाजित कर सकता है और किसी भी सरकार का गठन कर सकता है और ह्यूमन कैपिटल का पालन होगा।"

    सीजेआई ने सहमति व्यक्त की कि इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्कों के "बाध्यकारी कारण" हैं।

    इस मुद्दे को अगस्त 2022 में तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना के नेतृत्व वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संविधान पीठ को भेजा गया था।

    अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष यह संदर्भ है।

    संविधान पीठ को भेजे गए ग्यारह मुद्दों में से पहला नबाम रेबिया के विचार की सत्यता से संबंधित है।

    इस मुद्दे को इस प्रकार तैयार किया गया,

    "क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची X के तहत अयोग्यता कार्यवाही जारी रखने से रोकता है।"

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