"ट्रायल का अंत राज्य समर्थित मुठभेड़ में ना हो" बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी ने उनकी जान की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की
LiveLaw News Network
6 April 2021 1:43 PM IST
बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी ने उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जेल में बंद रहने और ट्राय में शामिल होने पर अपने पति की जान की सुरक्षा और संरक्षण की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
अंसारी ने कहा कि अंसारी एक प्रसिद्ध राजनीतिक शख्सियत हैं, जिन्होंने यूपी की मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विरोध में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा,यह दलील दी गई है कि गंभीर राजनीतिक आक्रोश है और अंसारी कई मामलों में गवाह हैं, जिसमें सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली सदस्य आरोपी है, इसलिए उन्हें मारने के लिए दबाव डाला जा रहा है।
"याचिकाकर्ता के पास कोई उपाय नहीं बचा है, इस माननीय न्यायालय से संपर्क करने के अलावा क्योंकि यूपी राज्य में उनके पति के जीवन के लिए गंभीर और तत्काल खतरा है, जिसे इस माननीय न्यायालय द्वारा 26.03.2021 के फैसले में भी नोट किया गया था। "
एओआर पारुल शुक्ला द्वारा दायर याचिका में इसलिए उत्तर प्रदेश के गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और जेल अधीक्षक, बांदा जेल, उत्तर प्रदेश, उत्तरदाताओं को आवश्यक दिशा निर्देश मांगे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिका का पति राज्य में एक "स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल में भाग ले सके " और इस प्रक्रिया में मारा / मुठभेड़ का सामना ना हो "।
याचिका में आशा रंजन बनाम बिहार राज्य के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि एक कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार करते समय, न्यायालय का दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करे।
"इस प्रकार, इस माननीय न्यायालय ने यह जनादेश दिया है कि इसके दायरे में निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्तों, पीड़ित, अभियोजन को और बड़े पैमाने पर समाज के सामूहिक हित के लिए निष्पक्षता की आवश्यकता है और कोई भी दूसरे पर पूर्ण प्रबलता का दावा नहीं कर सकता है।"
यह प्रस्तुत करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 26 मार्च के आदेश में निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के पति की हिरासत बांदा में जेल अधिकारियों को सौंप दी जाएगी, नामित अधिकारियों द्वारा उसे पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि ट्रायल एक निर्णायक अंत तक पहुंच सके और वह राज्य द्वारा प्रायोजित मुठभेड़ में खत्म नहीं किए जाएं।
याचिका में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पिछले हमलों और धमकियों की विस्तृत घटनाओं को भी प्रदान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके जीवन के लिए खतरा केवल आशंका नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भाजपा के विधायक बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंसारी पर अतीत में हमला करने की कोशिश की और अब उसे मारने की साजिश रच रहे हैं क्योंकि वह उन मामलों में गवाह है जिनमें वे आरोपी हैं।
"माफिया डॉन बृजेश सिंह जेल में कैद होने के बावजूद यूपी राज्य में अत्यधिक प्रभावशाली हो गया है और याचिकाकर्ता के पति के जीवन के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। बृजेश सिंह और याचिकाकर्ता के पति के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता राज्य में अच्छी तरह से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश और बृजेश सिंह के सहयोगियों ने याचिकाकर्ता के पति के जीवन को लेने के लिए सार्वजनिक रूप से बयान दिया है।
यह दावा करते हुए कि उपर्युक्त कारक स्पष्ट रूप से अंसारी के ट्रायल में बाहरी हस्तक्षेप के साथ-साथ उनके जीवन के लिए खतरा बताते हैं, याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता "पूरी तरह से भय में है कि अब किसी भी समय उसके पति के साथ एक अप्रिय घटना हो सकती है" इस माननीय न्यायालय द्वारा सुरक्षात्मक निर्देश पारित किए जाने चाहिए।
याचिका में आगे विकास दुबे के एनकाउंटर को संदर्भित किया गया है जिसमें यूपी राज्य की बहुत आलोचना की गई और यह माना गया कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के पति को दिए गए अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।
यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सूत्रों से पता चला है कि "वकीलों के साथ वकील की आड़ में कुछ शूटर उत्तर प्रदेश में विशेष न्यायाधीश (सांसद / विधायक) के समक्ष पेशी के दौरान उनके पति की हत्या / निर्मम हत्या करेंगे और ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर कुछ उच्च रैंक के अधिकारियों के कहने पर बनाई जा रही है।
उपरोक्त के प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों के लिए प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता के पति के जीवन की रक्षा हो और तदनुसार, अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकारों को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की वीडियोग्राफी करके सुरक्षित किया जाए। साथ ही ये निर्देश दिया जाए कि न्यायालय के समक्ष उनकी पेशी सीआरपीएफ / बीएसएफ के अधिकारियों की उपस्थिति में की जाए।