'ट्रायल जज को मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए; अहम सवाल पूछना उनका कर्तव्य है': सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा
Avanish Pathak
5 May 2023 1:09 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हत्या के एक आरोपी की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अंतिम बार देखे गए साक्ष्य, जिस पर दोषसिद्धि आधारित थी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पूरी श्रृंखला बनाने में विफल रहा।
अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने ट्रायल जजों को मूकदर्शक की तरह कार्यवाही देखने के बजाय सच्चाई जानने के लिए मुकदमे में प्रभावी ढंग से भाग लेने के अपने कर्तव्य की याद दिलाई। इस संबंध में कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 का हवाला दिया, जो ट्रायल जज को ट्रायल के दौरान सवाल पूछने का अधिकार देता है।
न्यायालय ने कहा,
"हमें डर है कि बचाव पक्ष की जिरह में कमजोरी को इंगित करके पीठासीन न्यायाधीश अप्रत्यक्ष रूप से ट्रायल में ही कमजोरी को स्वीकार करते हैं। हम इसे इस कारण से कहते हैं कि अधिनियम की धारा 165 के तहत, एक ट्रायल जज के पास "किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी समय, किसी भी गवाह से, या पार्टियों से प्रासंगिक या अप्रासंगिक किसी भी तथ्य के बारे में पूछने के लिए जबरदस्त शक्तियां हैं।
वास्तव में ऐसा करना ट्रायल जज का कर्तव्य है अगर यह महसूस किया जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक गवाह से पूछे जाने से रह गए थे। मुकदमे का उद्देश्य आखिरकार मामले की सच्चाई तक पहुंचना है।"
न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि एक आपराधिक मुकदमे के पीठासीन न्यायाधीश का कर्तव्य कार्यवाही को एक दर्शक या रिकॉर्डिंग मशीन के रूप में देखना नहीं है, बल्कि उन्हें "सच्चाई का पता लगाने के लिए गवाहों से सवाल पूछकर बुद्धिमत्तापूर्ण सक्रिय रुचि पैदा करके परीक्षण में भाग लेना है।”
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,
"हमारे विचार में, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। लास्ट सीन का प्रमाण केवल एक बिंदु तक ले जाता है और आगे नहीं। यह पूरी श्रृंखला बनाने के लिए इसे और जोड़ने में विफल रहता है। हमारे पास यहां केवल अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य है, जैसा कि हमने देखा है कि अंतिम बार देखे जाने और मृत्यु के संभावित समय के बीच की लंबी अवधि के कारण, मामले की परिस्थितियों में इसका वजन बहुत कम हो जाता है। अधिनियम की धारा 27 के तहत जिसे हम यहां खोज कह सकते हैं, वह 'परना' की खोज और मृतक की घड़ी है। यह साक्ष्य अपने आप में अपीलकर्ता पर दोष तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"
अपीलकर्ता-आरोपी पर अन्य सह-आरोपियों के साथ वर्ष 2000 में एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302, धारा 364, धारा 392, धारा 394, धारा 201 और धारा 34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और शेष दोषियों पर कम सजा सुनाई गई।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और 31 मई, 2017 के आदेश के माध्यम से निचली अदालत की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।
इसलिए, अपीलकर्ता-आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अंतिम बार देखे गए 'साक्ष्य' और अपीलकर्ता द्वारा दी गई जानकारी से की गई "खोजों" पर आधारित है।
न्यायालय ने आगे कहा कि अभियोजन का मामला दो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है:
-पुलिस कस्टडी में हुआ खुलासा और उसके आधार पर खोज।
-अंतिम बार देखे गए साक्ष्य पीडब्लू-10 (शिकायतकर्ता के पड़ोसी) के रूप में देखे गए।
न्यायालय ने कहा,
"परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, मकसद भी महत्वपूर्ण होता है। जहां तक मकसद का सवाल है तो अभियोजन का मामला यह है कि दोनों आरोपियों ने मृतक का ट्रैक्टर चोरी करने के लिए ही उसकी हत्या की थी। इस मामले में मृतक 6 फीट 2 इंच ऊंचाई का 42 वर्षीय सुगठित व्यक्ति था (पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 12.05.2000)। अभियोजन पक्ष का वाद है कि दोनों अभियुक्तों ने ट्रैक्टर के लिए मृतक का अपहरण कर हत्या कर दी। अब इस ट्रैक्टर को अभियुक्तों ने वैसे भी छोड़ दिया था, और इसे वापस लेने के लिए तब तक कुछ नहीं किया जब तक कि उनमें से एक को 12.05.2000 को पकड़ नहीं लिया गया। संक्षेप में, 'मकसद' बहुत विश्वसनीय नहीं है।"
अदालत ने कहा कि जिन तथ्यों के कारण कुछ खुलासे हुए, वे सह-अभियुक्तों द्वारा की गई पिछली खोज में पुलिस को पहले से ही ज्ञात थे। न्यायालय ने आगे कहा कि सह-आरोपी के संकेत पर की गई खोजों को वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है।
"यदि अभियुक्त द्वारा पुलिस की हिरासत में रहते हुए खुलासा किया गया है और इस तरह के खुलासे से एक तथ्य का पता चलता है, तो उस खोज को अधिनियम की धारा 27 के संदर्भ में आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है। फिर भी, इस तरह की खोज की विशिष्ट विशेषता यह होनी चाहिए कि इस तरह के खुलासे से एक 'अलग तथ्य' की खोज हो।"
न्यायालय ने यह इंगित किया था कि मृत्यु के 90 घंटे के बाद शरीर में कठोरता आना असामान्य है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में संभव है और इसे स्पष्ट करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य था। अदालत ने आगे कहा कि बचाव पक्ष भी इस पर सवाल उठाने में विफल रहा और अदालत चुप रही।
'आखिरी बार देखे जाने' के साक्ष्य पर न्यायालय ने कहा,
"इस मामले में, भले ही हम पोस्टमॉर्टम के अनुसार अंतिम बार देखे गए और मृत्यु के अनुमानित समय के बीच का समय लेते हैं, जो कि पोस्टमॉर्टम के समय से 48 घंटे पहले होगा, मृत्यु का समय सुबह तक बढ़ाया जा सकता है। 9 मई, 2000, जो अभी भी अभियोजन पक्ष से समय अंतराल के रूप में स्पष्टीकरण मांगता है, क्योंकि मृतक को आखिरी बार 08.05.2000 को शाम 7:00 बजे दो अभियुक्तों के साथ देखा गया था।
न्यायालय ने आगे कहा कि अंतिम बार देखा गया साक्ष्य कमजोर आधार पर है, पीडब्लू-10 द्वारा अंतिम बार देखे जाने और मृतक की मृत्यु के समय के बीच के लंबे अंतराल को देखते हुए, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है।
अदालत ने कहा,
"आरोपी पर अपराध का आरोप स्थापित करने के लिए, साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा किया जाना चाहिए और श्रृंखला को एक और केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा करना चाहिए, जो यह है कि यह केवल अभियुक्त है जिसने अपराध किया है और कोई नहीं। हमें डर है कि अभियोजन पक्ष इस बोझ का निर्वहन करने में सक्षम नहीं रहा है।”
अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
इस प्रकार, अदालत ने अपीलकर्ता पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: दिनेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 395