ट्रायल कोर्ट से किसी मामले की 'संवेदनशीलता' के आधार पर विशेष तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

14 Dec 2021 3:12 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ट्रायल कोर्ट से मामले की संवेदनशीलता के आधार पर किसी विशेष तरीके से कार्य करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोपी दो युवकों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि बल्कि इसकी सराहना की जानी चाहिए यदि कोई ट्रायल कोर्ट संवेदनशीलता के बावजूद योग्यता के आधार पर किसी मामले का फैसला करता है।

    आरोपी युगल के खिलाफ अभियोजन का मामला यह था कि दोनों आरोपियों के पास तीन हथियार थे। मृतक को सड़क पर एक सिग्नल पर शाम करीब 5 बजे ले गए और शुरुआती हमले के बाद, उसे फुटपाथ पर खींच लिया, और उसके बाद उसे घायल कर दिया।

    मुकदमे के दौरान, साजिश, घटना, वसूली और असाधारण न्यायिक स्वीकारोक्ति से संबंधित अधिकांश गवाह पक्षद्रोही हो गए। आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने उलट दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्तों ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने गवाहों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद फैसला दिया था। उस फैसले को हाईकोर्ट बिना पर्याप्त चर्चा के एक गुप्त आदेश के जर‌िए रद्द नहीं कर सकता। राज्य ने आरोपी को दोषी ठहराने वाले फैसले का समर्थन किया।

    हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने 'एक अच्छी तरह से योग्य निर्णय' दिया था। खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए तर्कपूर्ण फैसले को उलटने के लिए धारा 378 के तहत धारा 384 सीआरपीसी के तहत अनिवार्य एक्सर्साइज नहीं की।

    फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं-

    जब निचली अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया तो निर्दोष होने का अनुमान मजबूत हो गया

    सीआरपीसी की धारा 378 राज्य को बरी के आदेश के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाती है। धारा 384 सीआरपीसी उन शक्तियों की बात करती है जो अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं। जब ट्रायल कोर्ट आरोपी को बरी करके अपना फैसला सुनाता है, तो बेगुनाही का अनुमान अपीलीय अदालत के सामने मजबूत होता है। परिणामस्वरूप, अभियोजन की जिम्मेदारी और अधिक कठिन हो जाती है क्योंकि निर्दोष होने का दोहरा अनुमान होता है। निश्चित रूप से, प्रथम दृष्टया अदालत के अपने फैसले देने में अपने फायदे हैं, जो कि गवाहों को व्यक्तिगत रूप से देखना है, जबकि वे गवाही देते हैं।

    अपीलीय अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल अपने समक्ष मौजूद साक्ष्यों की गहन, अध्ययनपूर्ण जांच में शामिल होगा, बल्कि स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि क्या निचली अदालत का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दोनों है। जब दो विचार संभव हों, तो बरी होने के मामले में निचली अदालत द्वारा ली गई राय को गवाहों को देखने के लाभ के साथ-साथ स्वतंत्रता की कसौटी पर अपनाया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21 भी अभियुक्तों को एक निश्चित तरीके से बरी करने के बाद सहायता करता है, हालांकि यह पूर्ण नहीं है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अपीलीय न्यायालय एक बरी होने के मामले से निपटने के दौरान खुद को निभाने के लिए आवश्यक भूमिका की याद दिलाएगा।

    अपीलीय न्यायालय मामले की संवेदनशीलता के आधार पर ट्रायल कोर्ट से किसी विशेष तरीके से कार्य करने की अपेक्षा नहीं करेगा

    सत्य की ओर प्रत्येक मामले की अपनी यात्रा होती है और यह न्यायालय की भूमिका होती है। सत्य को उसके सामने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर खोजना होगा। व्यक्तिपरकता के लिए कोई जगह नहीं है और न ही अपराध की प्रकृति उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। मामलों से निपटने के लिए हमारे पास अदालतों का एक पदानुक्रम है। एक अपीलीय न्यायालय मामले की संवेदनशीलता के आधार पर ट्रायल कोर्ट से किसी विशेष तरीके से कार्य करने की अपेक्षा नहीं करेगा। बल्कि इसकी सराहना की जानी चाहिए यदि कोई निचली अदालत अपनी संवेदनशीलता के बावजूद किसी मामले को अपनी योग्यता के आधार पर तय करती है।

    केस शीर्षक: मोहन@ श्रीनिवास@ सीना@ टेलर सीना बनाम कर्नाटक राज्य

    Citation: LL 2021 SC 735

    Case no. and Date: CrA 1420 OF 2014 | 13 December 2021

    कोरम: जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश

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