"9000 रुपये का भुगतान करना शोषण के अलावा कुछ नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने उडीसा सरकार को होमगार्ड के मासिक वेतन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा

Shahadat

1 Jun 2022 5:37 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उडीसा राज्य को राज्य के गृह विभाग के तहत 15 साल से अधिक समय से काम कर रहे होमगार्ड्स को केवल 9,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के 19 अगस्त, 2020 के आदेश का विरोध करने वाली विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया।

    पीठ ने राज्य को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहते हुए कहा,

    "9, 000/- रुपये प्रति माह का भुगतान करना शोषण के अलावा और कुछ नहीं है। 9,000/- रुपये के भुगतान पर एक होमगार्ड कैसे जीवित रह सकता है और अपने परिवार के सदस्यों को के जीवन को चला सकता है, अन्य पुलिस कर्मियों की तरह?"

    पीठ ने यह निर्णय देते हुए आगे कहा कि यह विवाद में नहीं है कि उड़ीसा राज्य में होमगार्ड को केवल 9,000/- रुपये प्रति माह (300 रुपये प्रति दिन) का भुगतान किया जा रहा है और अन्य राज्य में पुलिस कर्मियों को लगभग 21,700/- + डी.ए. सातवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार (उनकी संविदा नियुक्ति के 6 साल बाद) भुगतान किया जा रहा है।

    हाईकोर्ट के समक्ष मामला

    हाईकोर्ट में राज्य के गृह विभाग के तहत 10 से अधिक वर्षों से काम कर रहे होमगार्ड ने गृह रक्षक, होम गार्ड्स कल्याण एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, (2015) 6 एससीसी 247 और बाद में दिनांक 04.05.2016 को अवमानना ​​​​याचिका में पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उड़ीसा राज्य को उनके वेतन का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए रिट को प्राथमिकता दी थी। इस आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया था।

    उक्त निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न राज्यों विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, बॉम्बे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होमगार्डों की कार्य स्थितियों पर विचार किया था।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपातकाल के दौरान और अन्य उद्देश्यों के लिए होमगार्ड का इस्तेमाल किया गया और उनकी ड्यूटी के समय उन्हें पुलिस कर्मियों की शक्ति के साथ सशक्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को उन्हें ड्यूटी भत्ता का भुगतान करना चाहिए। ऐसी दरें, जिनमें से कुल 30 दिन (एक माह) उस न्यूनतम वेतन के बराबर आए, जिसके लिए राज्य के पुलिस कर्मी हकदार हैं।

    होमगार्ड्स ने अपने रिट में दूसरे राज्यों द्वारा अपने समकक्षों को दी गई तारीख से सातवें वेतन आयोग का लाभ भी मांगा।

    हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मांगी गई राहत की अनुमति दी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और यातायात को नियंत्रित करने में पुलिस कर्मियों की सहायता करने के अलावा होमगार्ड विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है।

    एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उड़ीसा महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा) की 10.11.2016 से ओडिशा राज्य में पुलिस कर्मियों में सबसे निचले रैंक में कांस्टेबल और उस पर लंबित निर्णय की सिफारिश को न्यूनतम 533/- रुपये प्रतिदिन के भुगतान के लिए लागू करे। उन्हें जनवरी, 2020 से प्रति दिन न्यूनतम 500 / - (पांच सौ रुपये) की दर से भुगतान किया जाए।

    एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ राज्य ने हाईकोर्ट की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था।

    रिट अपील पर विचार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश द्वारा राज्य के तर्क को खारिज करने के विचार की पुष्टि की कि 500 ​​रुपये के दैनिक भत्ते का भुगतान प्रारंभिक चरण में भर्ती किए गए संविदा कांस्टेबलों के वर्तमान पारिश्रमिक से अधिक होगा।

    हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा था,

    "हमारे विचार से एकल न्यायाधीश ने उक्त तर्क को यह कहते हुए सही रूप से खारिज कर दिया कि यदि राज्य सरकार ने 2013 के नियमों के अनुसार पुलिस कर्मियों के संवर्ग के बाहर संविदा कांस्टेबल का कोई पद सृजित किया है तो इस विकास का इससे कोई लेना-देना नहीं है। हम एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय में कोई दोष नहीं पाते हैं, क्योंकि उपरोक्त निर्णय के पैरा 22 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उल्लेख किया गया है वह यह है कि राज्य सरकार को होमगार्डों को शुल्क भत्ता का भुगतान करना चाहिए। वह भी ऐसी दरों पर, जिनमें से कुल (30 दिन -एक महीने) न्यूनतम वेतन के लिए आता है जिसके लिए राज्य के पुलिस कर्मी हकदार हैं।"

    खंडपीठ ने आगे कहा था,

    "यह ओडिशा राज्य के लिए अजीब है कि संविदात्मक नियुक्तियों को वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है, जो सेवा में छह साल संतोषजनक रूप से पूरा करने के बाद नियमितीकरण के लिए नियुक्त के हकदार हैं। हैरानी की बात यह है कि यहां तक ​​कि पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन पुलिस बल के सदस्य माने जाने वाले कांस्टेबल भी हैं। प्रारंभ में उन्हें संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया। पुलिस की नियमित स्थापना पर नियुक्त कांस्टेबलों की नियुक्ति की तुलना में अलग वर्ग का गठन किया जाता है। हमारे विचार में एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि राज्य सरकार ने 2013 के पुलिस कर्मियों के कैडर के बाहर के नियमों के अनुसार संविदा कांस्टेबल का कोई पद सृजित किया है। इस विकास का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

    हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आगे कहा,

    एकल न्यायाधीश के विचार में हमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्णय के पैरा 22 में जो उल्लेख किया है वह यह है कि राज्य सरकार होमगार्डों को ऐसी दरों पर शुल्क भत्ता का भुगतान करे, जिसमें से (30 दिन -माह) राज्य के पुलिस कर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर आता है। यह उड़ीसा राज्य के लिए अजीब है कि संविदात्मक नियुक्तियों को वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है, ऐसे नियुक्तियों को सेवा में छह साल के संतोषजनक पूरा होने के बाद नियमितीकरण का अधिकार देता है। हैरानी की बात यह है कि यहां तक ​​कि पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन पुलिस बल के सदस्य माने जाने वाले कांस्टेबल भी शुरू में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। पुलिस की नियमित स्थापना पर नियुक्त कांस्टेबल नियमित प्रतिष्ठानों पर नियुक्त लोगों की तुलना में अलग वर्ग का गठन करते हैं, न कि अनुबंध के आधार पर।"

    राज्य की रिट अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिवीजन बेंच ने आक्षेपित निर्णय के हिस्से को संशोधित किया और कहा,

    "हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, सिवाय इसके कि हमें महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा), उड़ीसा की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए सीमित सीमा तक आक्षेपित निर्णय के निर्देश भाग को संशोधित करने के लिए राजी किया जाता है। एकल न्यायाधीश के निर्देशानुसार दिनांक 10.11.2016 के स्थान पर जनवरी, 2020 से होमगार्डों को 533/- प्रतिदिन की दर से भुगतान करने का निर्देश दिया। इसी के तहत होमगार्डों को केवल जनवरी, 2020 से इस फैसले की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर बकाया देय होगा।"

    केस टाइटल: प्रकाश कुमार जेना और अन्य बनाम ओडिशा राज्य और अन्य | 2020 का एसएलपी 12485

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