'जूनियर अधिकारी के साथ फ्लर्ट करना किसी न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य आचरण नहीं ' : सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के लिए विभागीय कार्यवाही झेल रहे मध्य प्रदेश के जज को कहा

LiveLaw News Network

16 Feb 2021 8:32 AM GMT

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    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के एक पूर्व जिला जज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर अनिच्छा व्यक्त की जिन्होंने एक जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मप्र उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी है।

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से अपील करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता महिला अधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों को पढ़ा।

    श्रीवास्तव ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,

    "वह एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं। एक महिला अधिकारी के साथ उनका व्यवहार अधिक उपयुक्त होना चाहिए था।"

    इससे सहमत होते हुए, पीठ ने मौखिक रूप से कहा,

    "एक जूनियर अधिकारी के साथ फ्लर्ट करना एक न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य आचरण नहीं है। "

    हाईकोर्ट के वकील ने सीजेआई के अवलोकन के साथ सहमति व्यक्त की,

    "हां, अगर इसकी अनुमति दी गई, तो वातावरण न्यायिक कार्यों के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा।"

    याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालासुब्रमण्यम ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि महिला अधिकारी ने यौन उत्पीड़न निरोधक अधिनियम के तहत अपनी शिकायत वापस ले ली है, और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं है।

    पीठ, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन शामिल हैं, ने कहा कि महिला ने "कुछ शर्मिंदगी के कारण" शिकायत को वापस ले लिया है और वह अपने दम पर अलग विभागीय कार्यवाही शुरू करने से उच्च न्यायालय को बाहर नहीं करेगी।

    उच्च न्यायालय की स्थिति बताते हुए, श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया:

    "उच्च न्यायालय ने मामले में स्वत: संज्ञान कार्रवाई की है। वह यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं मांग सकती है। लेकिन जहां तक ​​उच्च न्यायालय का संबंध है, यह अभी भी स्वतंत्रता के तहत है, और यह इसका कर्तव्य है कि वो आचरण का संज्ञान ले। वह एक अलग मामला है।"

    श्रीवास्तव ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जिला न्यायाधीश के समक्ष व्हाट्सएप संदेशों को पेश किया, जो जांच अधिकारी थे, और याचिकाकर्ता ने भी उन संदेशों को स्वीकार किया।

    श्रीवास्तव ने कहा,

    "याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया और कहा कि वह महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे। यह किस तरह के न्यायिक अधिकारी हैं ? "

    उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले को आगे बढ़ा रहा है, भले ही याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो क्योंकि वह "एक मजबूत संदेश भेजना चाहता है। "

    पीठ को यह भी बताया गया कि चार्जशीट विभागीय कार्यवाही में दायर की गई है, जिसे याचिकाकर्ता ने चुनौती देने के लिए नहीं चुना है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट "मौलिक खामियों" से पीड़ित है क्योंकि यह POSH अधिनियम 2013 के तहत प्रक्रिया के बाद तैयार नहीं की गई थी। इसलिए, इस तरह की जांच रिपोर्ट से निकलने वाली चार्जशीट कानून में टिकाऊ नहीं है।

    सीजेआई ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट, भले ही कानून में अमान्य मानी जाए, विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य का एक टुकड़ा हो सकती है।

    सीजेआई ने कहा,

    "लिंग संवेदीकरण समिति के समक्ष यह मामला बंद हो गया क्योंकि महिला ने समिति में भाग लेने से इंकार कर दिया है। अब हाईकोर्ट आगे बढ़ना चाहता है। यह एक विभागीय जांच में भी बढ़ने के लिए भी कर्तव्य बाध्य है। क्या कोई कानून है जो हाईकोर्ट को जांच के साथ आगे बढ़ने से रोक सकता है। विभागीय जांच का अधिकार नियोक्ता का एक अंतर्निहित अधिकार है, भले ही सेवा कानून में कोई प्रावधान न हो।"

    याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया,

    "हर साधारण अपराध करने वाला किसी कदाचार का गठन नहीं कर सकता है। मैं ज्यादा ऊपर चला गया हो सकता हूं। इन सब के बाद, यह एक निजी बातचीत है।"

    सीजेआई ने कहा,

    "हां, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यह एक निजी वार्तालाप है। आपने उसे सार्वजनिक रूप से शर्मसार नहीं किया है। आपके पास यह वार्तालाप नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज हम विभागीय जांच से चिंतित हैं।"

    सीजेआई ने जारी रखा,

    "हम व्हाट्सएप संदेशों को काफी अपमानजनक और अनुचित पाते हैं।"

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायत तब की गई थी जब उनका नाम हाईकोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति के लिए लिया जाने वाला था।

    इसके जवाब में, सीजेआई ने कहा कि हालांकि यह एक 'सर्वव्यापी' घटना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं, जब वह एक पद पाने वाला होता है, लेकिन इसका कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता है और प्रत्येक मामले को उसकी योग्यता के आधार पर देखना होगा।

    अंतत: पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने और अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने का सुझाव दिया।

    सीजेआई ने सुझाव दिया,

    "हम कुछ व्यापक अवलोकन करने की संभावना रखते हैं। हम आपको इसे वापस लेने और कार्यवाही को चुनौती देने कीअनुशंसा करेंगे।"

    वकील ने याचिका वापस लेने के बारे में अपने मुवक्किल से परामर्श करने के लिए एक सप्ताह मामले को टालने की मांग की। तदनुसार, पीठ ने मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया।

    सितंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

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