केंद्र ने अदालतों, अवमानना मामलों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में एसओपी तैयार की, कहा- 'इसका मकसद सरकार और न्यायपालिका के बीच अधिक अनुकूल माहौल बनाना'
Avanish Pathak
16 Aug 2023 8:53 PM IST
केंद्र सरकार ने खुद से जुड़े मुकदमे में अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा पेश किया है।
एसओपी में सुझाव दिया गया है कि अदालतों में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति केवल 'असाधारण मामलों' में ही आवश्यक होनी चाहिए, न कि नियमित अभ्यास के रूप में। केंद्र ने अपने एसओपी में कहा है कि अगर अधिकारियों को अदालतों द्वारा तलब किया जाता है, तो अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए, जिससे उनकी उपस्थिति के लिए पर्याप्त समय मिल सके। साथ ही अधिकारी को पहला विकल्प वर्चुअली उपस्थित होने का देना होगा।
एसओपी अदालतों से अदालत में पेश होने वाले सरकारी अधिकारी की पोशाक/फिजिकल अपीयरेंस/शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर टिप्पणी करने से बचने के लिए भी कहता है।
ऐसे मामलों में जहां प्रमुख मंत्रालय/विभाग ने प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है, अदालतों को सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति या प्रो फॉर्म के रूप में सूचीबद्ध मंत्रालय/विभाग से एक अलग हलफनामा प्रस्तुत करने पर जोर नहीं देना चाहिए।
एसओपी के मसौदे के अनुसार, इसका उद्देश्य "सरकार द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से न्यायपालिका और सरकार के बीच अधिक अनुकूल वातावरण बनाना है, जिससे अदालत की अवमानना की गुंजाइश कम हो सके।"
एसओपी में कहा गया है कि अगर अधिकारियों को वस्तुतः उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है तो अदालत और सरकार का समय और संसाधन बचेंगे। प्रस्तावित एसओपी सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और सरकार से संबंधित मामलों से निपटने वाली सभी अदालती कार्यवाहियों पर लागू होगी।
एसओपी सुझाव देता है कि जब अधिकारियों द्वारा पारित अर्ध-न्यायिक आदेशों को अपील में चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय को केवल आदेश की वैधता निर्धारित करने तक ही सीमित रहना चाहिए और तथ्यों की आगे जांच नहीं करनी चाहिए।
एसओपी यह भी सुझाव देता है कि आपराधिक अवमानना के मामले में, अदालत को अधिकारियों को केवल तभी दंडित करना चाहिए यदि कार्य 'जानबूझकर' नहीं किया गया हो। अवमानना के संबंध में यह भी सुझाव दिया गया है कि न्यायाधीश को अपने आदेशों से संबंधित अवमानना कार्यवाही पर निर्णय नहीं देना चाहिए।
कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र के मामलों में, न्यायालय को मामले को उठाने और सरकारी अधिकारियों को बुलाने के बजाय सरकार को संदर्भित करना चाहिए, एसओपी यह भी सुझाव देता है।
एसओपी में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार न्यायिक आदेशों के अनुपालन के लिए संशोधित समय सीमा का अनुरोध करती है, तो ऐसे अनुरोधों को 'उचित' होने पर न्यायालय द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए।