बिलकिस बानो मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Shahadat

23 Aug 2022 6:15 AM GMT

  • बिलकिस बानो मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छूट पर रिहा किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    एडवोकेट शादान फरासत के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य द्वारा गठित पैनल ने जाति के आधार पर "बाहरी विचारों" पर दोषियों को रिहा किया।

    पैनल ने कथित तौर पर कहा कि दोषी "ब्राह्मण" हैं और उनके पास "अच्छे संस्कार" हैं। उन्हें अपराध के लिए "जानबूझकर फंसाया" जा सकता है। बाद में दोषियों को रिहा होने पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा सम्मानित किया गया।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि यह उन्हें रिहा करने के निर्णय में स्पष्ट "राजनीतिक रंग" को दर्शाता है।

    इसमें कहा गया कि इस तरह के "राजनीतिक समर्थन" को देखते हुए पीड़ित की सुरक्षा को लेकर वैध आशंकाएं सामने आई हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "रिलीज़ के आस-पास की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है, जो सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के इरादे से तुच्छ राजनीतिक गणना से पैदा हुआ है। दोषियों की रिहाई पूरी तरह से सामाजिक या मानवीय न्याय को मजबूत करने में विफल है और सीआरपीसी की धारा 432-435 के तहत राज्य की निर्देशित विवेकाधीन शक्ति का वैध अभ्यास नहीं है।"

    जनहित याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि मामले की जांच सीबीआई द्वारा की गई। इस प्रकार, गुजरात सरकार को केंद्र सरकार की सहमति के बिना सीआरपीसी की धारा 432 के तहत छूट/समय से पहले रिहाई देने की कोई शक्ति नहीं है।

    इसमें कहा गया कि सभी 11 दोषियों को एक ही दिन समय से पहले रिहा करने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने योग्यता के आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर विचार किए बिना यांत्रिक रूप से "थोक रूप में" रिहाई दी है।

    याचिका में कहा गया,

    "यह छूट देने की पूरी कवायद को गलत ठहराता है और मारू राम बनाम भारत संघ, 1980 एआईआर एससी 2147 और संगीत बनाम हरियाणा राज्य, (2013) 2 एससीसी 452 में इस माननीय न्यायालय के निर्णयों का पूरी तरह से उल्लंघन है।"

    मारू राम (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सीआरपीसी के तहत छूट शक्तियों का प्रयोग "कारण, प्रासंगिकता और सुधार को गले लगाना" चाहिए, क्योंकि अपराधी के सुधार का निर्धारण स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत और मामला-दर-मामला अभ्यास है।

    इसी तरह संगीत (सुप्रा) में यह माना गया कि छूट देने की शक्ति पर अंतर्निहित जांच को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। यह मामला-दर-मामला आधार पर रिहाई देने के लिए अनिवार्य है न कि थोक तौर-तरीका को अपनाने के आधार पर।

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