तिरुपति लड्डू मुद्दा: 'क्या TTD द्वारा आंतरिक जांच की गई थी? घी का सैंपल अस्वीकृत लॉट से लिया गया था?' सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी
Shahadat
23 Sept 2024 6:28 PM IST
सीनियर BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की, जिसमें पिछले YSRCP शासन के दौरान तिरुमाला तिरुपति मंदिर में लड्डू तैयार करने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के संबंध में TDP के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों की न्यायालय की निगरानी वाली समिति द्वारा जांच की मांग की गई।
एक समिति की नियुक्ति के लिए प्रार्थना करने के अलावा, स्वामी ने संबंधित लैब द्वारा इस्तेमाल किए गए घी के सैंपल (इसके स्रोत सहित) की फोरेंसिक जांच पर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट के लिए निर्देश मांगा।
याचिका में कहा गया,
"गंभीर राजनीतिक खंडन और भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्तों के मन में बढ़ती हुई पीड़ा तथा वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति की प्रकृति के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील प्रचार के मद्देनजर, लैब रिपोर्ट की सामग्री को मीडिया घरानों को लीक करके याचिकाकर्ता इस न्यायालय की निगरानी में या इस माननीय न्यायालय के रिटायर जज के अधीन समिति गठित करने की प्रार्थना करता है।"
स्वामी के अनुसार, इस मुद्दे को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के दायरे में निपटाया जाना चाहिए था। हालांकि, इसका राजनीतिकरण किया गया। इसे दुष्प्रचार बना दिया गया, जिससे भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस पहुंची।
"कुछ व्यक्तियों ने उक्त स्पष्ट जानकारी के आधार पर राजनीतिक बयान देने का अवसर प्राप्त कर लिया, जो प्रकटीकरण के समय सार्वजनिक डोमेन में नहीं थी।"
लड्डुओं में मिलावट के आरोपों पर यह बताया गया कि TTD लड्डुओं/प्रसादम की गुणवत्ता और सामग्री पर जांच और संतुलन बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है।
"TTD जैसी संरचना में, जो हमेशा से काम करती रही है, मंदिर को प्रसादम बनाने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं की गुणवत्ता या उसकी कमी की निगरानी और सत्यापन के लिए आंतरिक रूप से जांच और संतुलन होना चाहिए था।"
स्वामी का यह भी कहना है कि यदि प्रसादम/लड्डुओं की तैयारी के लिए टेंडर की गई आपूर्ति की गुणवत्ता निर्धारित मानक से कम है, तो सामग्री को आपूर्तिकर्ता को इस शर्त के साथ वापस कर दिया जाता है कि वे निर्धारित मानदंडों का पालन करेंगे। कथित तौर पर, गाय के घी से लदे ट्रकों से मंदिर/परिसर में पहुंचने पर एक नमूना लिया जाता है, और केवल तभी जब परीक्षण रिपोर्ट निविदा में विनिर्देशों से मेल खाती है, तो उक्त घी का उपयोग 'प्रसादम' बनाने के लिए किया जाता है। जांच में विफल होने पर, ट्रक को प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है।
स्वामी ने अपनी याचिका में कुछ ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं, जिन पर प्रस्तावित समिति विचार कर सकती है:
- क्या सैंपलिंग लैब-जांच एजेंसी द्वारा की गई/खरीदी गई थी?
- क्या घी का सैंपल प्रसाद में इस्तेमाल किए गए घी से लिया गया था या अस्वीकृत सैंपल में से?
- उक्त मिलावटी घी की खरीद में किस आपूर्तिकर्ता का हाथ था?
- क्या उक्त रिपोर्ट में गलत सकारात्मक परिणाम की गुंजाइश है?
- प्रतिवादी नंबह 3 (TTD) के आंतरिक परीक्षण के बाद उक्त घी कब खरीदा गया या अस्वीकृत किया गया?
- क्या ऐसी रिपोर्ट जारी करने में किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की अनुमति होनी चाहिए और TTD को नहीं?
याद रहे, यह विवाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा सार्वजनिक की गई लैब रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ है, जिसके अनुसार, पिछली YSRCP सरकार के कार्यकाल के दौरान लड्डू बनाने के लिए तिरुपति मंदिर को आपूर्ति किए गए घी के नमूनों में विदेशी वसा (गोमांस वसा और मछली के तेल सहित) पाई गई।
विवाद के मद्देनजर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जांच करने के लिए विशेष जांच दल की घोषणा की।
केस टाइटल: डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य