"शिवसेना नेताओं से खतरा " : कंगना रनौत और उनकी बहन ने मुंबई से तीन आपराधिक मामलों को हिमाचल ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की
LiveLaw News Network
2 March 2021 2:48 PM IST
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल, जो सोशल मीडिया पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए मुंबई में तीन आपराधिक मामलों में अभियोजन का सामना कर रही हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इन मामलों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित करने की मांग की है।
"शिवसेना नेताओं की निजी प्रतिशोध की वजह से ट्रायल के मुंबई में आगे बढ़ने पर याचिकाकर्ताओं के लिए जीवन का खतरा है।"
अधिवक्ता नीरज शेखर के माध्यम से दायर याचिका निम्नलिखित मामलों को स्थानांतरित करना चाहती है:
1. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अधिवक्ता अली काशिफ खान देशमुख द्वारा दायर आपराधिक शिकायत जिसमें आरोप है कि रनौत के ट्वीट्स हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द बिगाड़ने का कारण बने अधिवक्ता अली काशिफ खान देशमुख ने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जो कथित तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच द्वेष पैदा करने के लिए और बांद्रा में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद न्यायपालिका का मजाक उड़ाने के लिए थी।उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 121, 124A, 153A, 153B, 295A, 298, और 505 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
अपनी शिकायत में, खान ने अभिनेत्री के विभिन्न विषयों पर कई ट्वीट्स का उल्लेख किया। उन्होंने कंगना के मुंबई के "पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर" में बदलने के ट्वीट और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को 'तालिबानी' आदि का उदाहरण दिया है।
2. महान गीतकार, जावेद अख्तर द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर आपराधिक मानहानि का मुकदमा, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिपब्लिक टीवी पर रनौत ने उनके खिलाफ मानहानि की टिप्पणी की थी।
अख्तर ने नवंबर 2020 में रनौत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत वकील जय भारद्वाज के माध्यम से एक निजी शिकायत दर्ज की थी।
अपनी मूल शिकायत में अख्तर ने 19 जुलाई को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू में रनौत पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके " बयानों को उनके समर्थन वाला कहकर छवि को नुकसान पहुंचाया।"
अख्तर के बयान को दर्ज करने के बाद, अदालत ने जुहू पुलिस को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की की धारा 202 के तहत जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने बाद में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी की, अभिनेत्री को तलब किया और मामले को 1 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया।
रनौत के पेश होने में असफल होने के बाद, अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
3. कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली सैय्यद द्वारा दायर किया गया मुकदमा जिसमें आरोप है कि रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक विभाजन बनाने की कोशिश की।
सैय्यद ने आरोप लगाया है कि बहनों ने जानबूझकर नफरत फैलाने के लिए ट्वीट किए और महाराष्ट्र सरकार के प्रति नफरत जताई।
इस संबंध में, उन्होंने ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया जिनमें कंगना और रंगोली के ट्वीट कथित रूप से सांप्रदायिक थे। पालघर में हिंदू साधुओं की लिंचिग पर उनके ट्वीट, बीएमसी को "बाबर सेना" कहना जब उनके कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि वह "इस्लाम प्रभुत्व वाले उद्योग में" छत्रपति शिवाजी महाराज और झांसी की रानी लक्ष्मी बाई पर एक फिल्म बनाने वाली पहली शख्स है, कोरोना वायरस आदि फैलाने के लिए जमात को दोषी ठहराने के उदाहरण देते हुए शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कंगना ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जानबूझकर नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की।
तदनुसार, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए, 124 ए के साथ 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इसके बाद दोनों ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जिसका शिकायतकर्ता ने विरोध किया।
बहनों ने अब शीर्ष अदालत से अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में सभी तीन मामलों को स्थानांतरित करने का आग्रह किया है फिलहाल, यह मामला त्रुटि में है और सुनवाई की तारीख को अधिसूचित किया जाना बाकी है।