यह कभी सार्वजनिक प्रवचन का स्तर नहीं रहा : CJI बोबडे ने अर्नब गोस्वामी के वकील से कहा

LiveLaw News Network

26 Oct 2020 12:22 PM GMT

  • यह कभी सार्वजनिक प्रवचन  का स्तर नहीं रहा : CJI बोबडे ने अर्नब गोस्वामी के वकील से कहा

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की रिपोर्टिंग की शैली पर कुछ टिप्पणी की।

    सीजेआई बोबड़े ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को कहा, जो गोस्वामी के लिए उपस्थित हुए थे,

    "आप रिपोर्टिंग के साथ थोड़े पुराने जमाने के हो सकते हैं। सच कहूं तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह हमारे सार्वजनिक प्रवचन का स्तर नहीं रहा है।"

    अदालत महाराष्ट्र राज्य द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के 30 जून के आदेश के खिलाफ रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    एफआईआर में आरोपों को दर्ज किया गया था कि अर्नब गोस्वामी ने पालघर लिंचिंग और बांद्रा में प्रवासियों को सांप्रदायिक घृणा भड़काने के लिए कवरेज किया था।

    सीजेआई बोबडे ने कहा कि अदालत प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करती है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि मीडिया के व्यक्ति से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए।

    सीजेआई ने साल्वे के हवाले से कहा,

    "रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी निभानी होगी। कुछ क्षेत्रों में सावधानी के साथ चलना होता है। एक अदालत के रूप में, हमारी महत्वपूर्ण चिंता शांति और सद्भाव है।"

    मुख्य न्यायाधीश ने साल्वे से कहा कि अदालत उनके मुवक्किल से जिम्मेदारी का आश्वासन चाहती है।

    साल्वे ने जवाब दिया कि वह अदालत के विचारों से सहमत हैं लेकिन उन्होंने कहा कि वर्तमान एफआईआर वास्तविक नहीं है और इसे अंकित मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए। यहां तक ​​कि पिछले हफ्ते, रिपब्लिक टीवी की पूरी संपादकीय टीम के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है।

    अदालत ने दो सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित करते हुए गोस्वामी को एक हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें उन्हें बताना है उन्होंने क्या करने का प्रस्ताव दिया है। महाराष्ट्र सरकार को भी गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने महाराष्ट्रा राज्य की ओर से उपस्थित होकर पूरी जांच को रोकने के उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं करेगी, भले ही जांच को फिर से शुरू किया जाए और पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए गोस्वामी को 48 घंटे पूर्व सूचना देने का काम किया जाएगा।

    जब सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि कुछ लोगों को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता है, तो सीजेआई बोबडे ने टिप्पणी की कि "कुछ लोगों को उच्च तीव्रता के साथ लक्षित किया जाता है।"

    सीजेआई ने कहा,

    "यह इन दिनों संस्कृति है। कुछ लोगों को उच्च सुरक्षा की आवश्यकता है।"

    दरअसल मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज दो प्राथमिकी में जांच के आदेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गोस्वामी ने अप्रैल में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों के एकत्र होने और पालघर लिंचिंग की घटनाओं पर बहस करते हुए सांप्रदायिक घृणा को बढ़ाया था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति उज्जल भुयान और न्यायमूर्ति रियाज चागला की खंडपीठ ने "प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता" कहने के बाद जांच को निलंबित कर दिया था।

    रिपब्लिक टीवी के प्रमुख पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 298, 500, 504, 505 (2), 506, 120 बी और 117 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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